कलेक्टर ने कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु आधार केन्द्र संचालकों को दिये आवश्यक निर्देश | collectore ne corona vayars
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - यूआईडीएआई नई दिल्ली द्वारा आधार केन्द्रों के संचालन हेतु कोरोना वायरस के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये है। कलेक्टर राजेश कुमार कौल ने बुरहानपुर जिले के समस्त आधार ऑपरेटरों को निर्देश दिये है कि आधार केन्द्रों, परिसर और समस्त उपकरणों को प्रतिदिन सेनीटाईज्ड करें, आधार केन्द्र के सभी ऑपरेटर एवं स्टॉफ समय-समय पर हाथों को साबुन से धोकर या सेनीटाईज्ड की सहायता से साफ रखें।
कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिये है कि, कर्मचारी कार्य करते समय अपनी आंख, नाक एवं मुंह को छूने से बचें, केन्द्र पर आने वाले नागरिकों को बायोमैट्रिक उपकरणों का उपयोग करने से पहले अपने हाथों को साबुन एवं पानी से धोने के लिए प्रेरित करें, नामांकन अद्यतन के बाद बायोमैट्रिक उपकरणों को साफ करना सुनिश्चित करें, सर्दी, खांसी एवं छिंक आदि से पीड़ित किसी भी स्टॉफ सदस्य को तब तक आधार संचालन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती तब तक की वह स्वस्थ्य ना हो जाये।
यदि कोई आगन्तुक को बुखार, सर्दी, खांसी और सांस लेने में दिक्कत है तो उसे ठीक होने के बाद आने की सलाह दी जाये, किसी भी आधार केन्द्र पर भीड़ एकत्रित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और समस्त आधार केन्द्र संचालन अपने केन्द्र के बाहर यूआईडीएआई द्वारा गाईडलाईन अनिवार्य रूप
से चस्पा करें।
कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिये है कि, कर्मचारी कार्य करते समय अपनी आंख, नाक एवं मुंह को छूने से बचें, केन्द्र पर आने वाले नागरिकों को बायोमैट्रिक उपकरणों का उपयोग करने से पहले अपने हाथों को साबुन एवं पानी से धोने के लिए प्रेरित करें, नामांकन अद्यतन के बाद बायोमैट्रिक उपकरणों को साफ करना सुनिश्चित करें, सर्दी, खांसी एवं छिंक आदि से पीड़ित किसी भी स्टॉफ सदस्य को तब तक आधार संचालन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती तब तक की वह स्वस्थ्य ना हो जाये।
यदि कोई आगन्तुक को बुखार, सर्दी, खांसी और सांस लेने में दिक्कत है तो उसे ठीक होने के बाद आने की सलाह दी जाये, किसी भी आधार केन्द्र पर भीड़ एकत्रित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और समस्त आधार केन्द्र संचालन अपने केन्द्र के बाहर यूआईडीएआई द्वारा गाईडलाईन अनिवार्य रूप
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