जिले में कल से आवश्यक सेवाओं पेट्रोल पंप, गैस, एटीम को 24 घंटे की छूट | Jile main kal se avashyak sevao petrol pump gas atm ko 24 ghante ki chhut

जिले में कल से आवश्यक सेवाओं पेट्रोल पंप, गैस, एटीम को 24 घंटे की छूट

किराना, सब्जी एवं बैंक खुलने का समय किया तय

बुरहानपुर। (अमर दीवाने) - जिले के समस्त अस्पताल एवं मेडिकल दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। बुरहानपुर जिले की समस्त बैंक की शाखाऐं संचालनालय संस्थागत वित्त म.प्र. भोपाल के अनुसार निर्देशों का पालन करते हुए शाखाओं में कार्य अवधि प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेंगी। बैंक एटीएम 24 घंटे चालू रहेंगे। डयूटी पर कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी का बैंक आई.डी. कार्ड, परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। बैंक के अंदर सेनेटाईजर उपयोग के बाद ही ग्राहक अंदर प्रवेश कर पायेगा। सेनेटाईजर बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

बुरहानपुर जिले की सीमाओं में समस्त प्रकार के व्यवसायिक परिवहन, बस सेवाएं, ट्रान्सपोर्ट, आयसर, पिकअप वाहन, ऑटो रिक्शा इत्यादि के संचालन को प्रतिबंधित किया जाता है। केवल गुड्स ट्रान्सपोर्ट चालू रहेगा व ड्रायवर मास्क व सेनेटाईजर का उपयोग करेगा। बुरहानपुर शहर की किराना दुकान प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। शहर के मॉल, सुपर मार्केट खोलकर किराना विक्रय करना पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इनके द्वारा केवल ग्राहकों को होम डिलेवरी कर सकते है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक दुकानदार पर्याप्त मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करेगें। दुकान में डिस्टेंहस बनाने की जिम्मेदारी दुकानदार की रहेगी।

जिले में अति-आवश्यक कार्य से सडक मार्ग पर मोटर साईकिल से एक तथा कार से दो व्यक्ति ही चल सकेगें। मोटर साईकिल पर चलने वाले व्यक्ति को मास्क व हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा तथा कार में बैठे दोनों व्यक्तियों को मास्क व सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। बिना किसी आवश्यक कार्य से कोई भी व्यक्ति घर से बाहर प्रवेश नहीं करेगा। बुरहानपुर जिले में सामाजिक व धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगे।

बुरहानपुर शहर की कृषि उपज मंडी के प्रागंण की मंडी प्रातः 6 से 9 बजे तक चालू रहेंगी, जिसमें किसानों एवं बाहर से आने वाली समस्त प्रकार की सब्जियों व फलों का मूल्य मंडी समिति द्वारा निर्धारित कर लायसेंसी खेरची विक्रेता को उपलब्ध कराकर इन लायसेंसी खेरची विक्रेता द्वारा शहर के सभी 48 वार्डाे में चलित हाथ ठेला के माध्यम से प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक विक्रय किया जा सकेंगा। शहर की समस्त स्थाई सब्जी दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। बुरहानपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्र के समस्त हाट बाजार बंद किये जाते है। जिले की दूध, दही दुकानें प्रातः 7 से 9 बजे तक व सांय 6 से 8 बजे तक चालू रहेंगी। बुरहानपुर शहर में पशुओं के चारे हेतु शहर में समस्त दुकानें बंद कर आगामी आदेश तक दशहरा मैदान, बुरहानपुर में प्रातः 7 से 10 बजे तक विक्रय करने हेतु चालू रहेंगी। जिले में समस्त प्रकार की कोल्डड्रिंक्स, कुल्फी, आईस्क्रीम विक्रय हेतु आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है। जिले में की सीमाओं पर लगे क्षेत्र- देढतलाई, भोटा बैरियर, लोनी- बहादरपुर व असीरगढ क्षेत्र के 01-01 ढाबाओं को संचालित करने की अनुमति छूट आवश्यक जांच उपरांत प्रदाय की जाये। इनके द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला भोजन पैकिंग कर ही दिया जायेगा, ढाबें पर खाने हेतु परोसा नहीं जायेगा । कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त मास्क, सेनेटाईजर रखना अनिवार्य है। अति-आवश्यक सेवाओं में डयूटी अधिकारी, कर्मचारियों के अनुमति, अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेेट, बुरहानपुर द्वारा जारी किये जायेंगे। न्यूज पेपर वितरण प्रणाली यथावत चालू रहेंगी।

शहर में पेयजल उपलब्ध कराने वाले सभी प्रायवेट वॉटर प्लांट को घर-घर (डोर-टू-डोर) पेजयल आपूर्ति हेतु प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक छूट रहेंगी। बुरहानपुर जिले में किसी भी रास्ते से किसी भी माध्यम से बाहर से आने वाले व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाता है। अत्यावश्यक होने पर बाहर से आने वाले व्यक्ति संबंधित थाने पर अपनी संपूर्ण जानकारी फार्म में भरकर देगा तथा मेडिकल दल आवश्यक जांच कराने के उपरांत ही अनुमति दी जावेंगी। यह अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश 25 मार्च की रात्रि 12 बजे से आगामी आदेश तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड् संहिता की धारा के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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