भारतीय दंड संहिता धारा 188, तथा क्या है सजा का प्रावधान | Bhartiya dand sahinta dhara 188

भारतीय दंड संहिता धारा 188, तथा क्या है सजा का प्रावधान

पेटलावद (संदीप बरबेटा) - कोरोनावायरस के कारण पीएम मोदी ने देशभर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इस बीच देशभर में धारा 188 भी लागू रहेगी। जानें क्या हैं इसके नियम।

लॉकडाउन में सुनसान सड़क
  
भारत में तेजी से पांव पसारते कोरोनावायरस पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 21 दिनों तक लॉकडाउन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार, 24 मार्च 2020 की रात 12 बजे से लॉकडाउन लागू होने की घोषणा की थी। इसके साथ ही पूरे देश में धारा 188 भी लागू हो गई है। 

क्या है धारा 188? क्या हैं इसके प्रावधान? किस कानून के तहत लागू किया गया है लॉकडाउन? इसके नियमों का उल्लंघन करने पर क्या हो सकती है कार्रवाई, क्या मिल सकती है सजा? इन सभी सवालों के जवाब आपको यहां बताए जा रहे हैं। 
क्या है IPC Secion 188 

ये भी पढ़ें : क्या है महामारी एक्ट, जिसे Corona से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रही है भारत सरकार 
क्या मिल सकती है सजा 
IPC की धारा 188 के तहत दो प्रावधान हैं- 
पहला - 
अगर आप सरकार या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा कानूनी रूप से दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हैं, या आपकी किसी हरकत से कानून व्यवस्था में लगे शख्स को नुकसान पहुंचता है, तो आपको कम से कम एक महीने की जेल या 200 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। 

दूसरा - अगर आपके द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंघन किए जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा, आदि को खतरा होता है, तो आपको कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। 

क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC 1973) के पहले शेड्यूल के अनुसार, दोनों ही स्थिति में जमानत मिल सकती है और कार्रवाई किसी भी मैजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। 

Comments

Popular posts from this blog

कलेक्टर दीपक सक्सेना का नवाचार जो किताबें मेले में उपलब्ध वही चलेगी स्कूलों में me Aajtak24 News

पुलिस ने 48 घंटे में पन्ना होटल संचालक के बेटे की हत्या करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार girafatar Aaj Tak 24 News

कुल देवी देवताओं के प्रताप से होती है गांव की समृद्धि smradhi Aajtak24 News