अवैध शराब बेचने वाले को भेजा जेल, मुखबिर से मिली थी पुलिस को जानकारी | Awaidh sharab bechne wale ko bheja jail

अवैध शराब बेचने वाले को भेजा जेल, मुखबिर से मिली थी पुलिस को जानकारी

अवैध शराब बेचने वाले को भेजा जेल, मुखबिर से मिली थी पुलिस को जानकारी

झाबुआ (अली असगर बोहरा) - कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी , जिला झाबुआ दिनांक 19 . 02 . 2020 मीडिया सेल प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा बताया गया कि दिनांक 18 . 02 . 2020 को दोपहर के समय चौकी पारा थाना कोतवाली झाबुआ में सहायक उप निरीक्षक रमेशचंद गेहलोत दोराने कस्बा भ्रमण प्रधान आरक्षक 409 प्रेमचंद परमार को हमराह लेकर होली चौक पारा पहुँचा जहाँ मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि आम्बा हिडी रोड़ पर बबुल के झाड़ के नीचे एक व्यक्ति दो सफेद केन में हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब बेचने के लिये बैठा है । सूचना विश्वसनीय होने से राहगीर पंचान दलसिंह पिता मानसिंह डोडवा उम्र 49 वर्ष निवासी बड़ी हिडी व रामसिंह पिता मेहताब भूरिया उम्र 40 वष निवासी बड़ी हिडी को सूचना से अवगत कराकर हमराह पंचान व प्रधान आरक्षक के मुखबीर द्वारा बताये स्थान पहुँचा जहाँ एक व्यक्ति झाड़ के नीचे अपने पास दो केन प्लास्टिक की लिये दिखा , जिसे पंचान व प्रधान आरक्षक की मदद से पकड़ा उसका नाम पता पूछते अपना नाम सुनिल पिता नाहरसिंह वाखला उम्र 22 वर्ष निवासी माछलिया वाखला फलिया थाना कालीदेवी का होना बताया । केन में क्या भरा पूछते दो केन में 35 – 35 लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब का होना बताया । सुनिल से उक्त शराब रखने व बैचने का लायसेंस पूछते नहीं होना बताया । सुनिल का कृत्य धारा 34 ( 2 ) आबकारी एक्ट का दंडनीय अपराध होने से मौके पर दो केन में भरी शराब 70 लीटर पंचान समक्ष जप्त कर सुनिल को गिरफ्तार किया गया । बाद मय जप्त शराब व आरोपी सुनिल को लेकर चौकी आया वापस पर अपराध पंजीबद्ध कर आज दिनांक 19 . 02 . 2020 को आरोपी सुनिल को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्टेट द्वारा जेल भेजा गया । शासन की ओर से श्री राजेन्द्रपाल सिंह अलावा एडीपीओ झाबुआ द्वारा अपना पक्ष रखा गया ।

Post a Comment

Previous Post Next Post