अवैध कट्टा एवं कारतूस लेकर घूमने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल | Awaidh katta evam kartoos lekar ghumne wale aropi ko nyayalay ne bheja jail

अवैध कट्टा एवं कारतूस लेकर घूमने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

अवैध कट्टा एवं कारतूस लेकर घूमने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

थांदला (कादर शेख) - न्यायालय श्रीमती रितु श्री गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला द्वारा अवैध 12 बोर का देसी कट्टा रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपी को न्यायिक हिरासत में जिला झाबुआ भेजा।

मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन ने बताया कि आरोपी दीपा उर्फ दीपेश पिता भुरजी मचार निवासी बेड़ाबली अवैध रूप से एक 12 बोर का कट्टा एवं दो जिंदा कारतूस लेकर बेडावली छोटा घोसलिया रोड में घूम रहा था और लोगों को भयभीत कर रहा था ।थाना मेघनगर की पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा और उसके कब्जे से एक देसी कट्टा एवं दो जिंदा कारतूस बिना लाइसेंस के रखने पर जप्त किया और आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 25 -ए ,27 आर्म्स एक्ट में कायमी कर न्यायिक निरोध में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती रितु श्री गुप्ता के यहां पेश किया जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारागार झाबुआ भेजा गया।

इसी तरह एक अन्य मामले में चौकी खवासा थाना थांदला की पुलिस द्वारा एक आरोपी आदिल उर्फ बंटी पिता सैयद जमील निवासी राजगढ़ जिला धार को 25(1 बी) के अंतर्गत एक छुरा के साथ पकड़ा गया जो घटना के समय एक शिफ्ट डिजायर कार से उक्त असलहा लेकर कहीं वारदात के लिए जा रहा था।पुलिस ने कार को रोककर चेक किया और और उसके पेंट से ऊक्त असलहा जब्त कर निरोध में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री जय पाटीदार के समक्ष प्रस्तुत किया जहां से आरोपी को न्यायिक निरोध में जिला जेल झाबुआ भेजा गया। दोनों प्रकरण का संचालन एडीपीओ रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।

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