उर्वरक बीज विक्रेताओं ने 31 मार्च तक अपना लाइसेंस का नवीनीकरण नही करवाया तो उठानी होगी परेशानी
जिले में संचालित उर्वरक-बीज विक्रता लायसेंसी समयावधि में पंजीयन पत्र का नवीनकरण करावे
झाबुआ (अली असगर बोहरा) - जिले में संचालित उर्वरक-बीज विक्रेताओ के पंजीयन पत्र की वैद्यता अवधि 31 मार्च की स्थिति में समाप्त हो रही है वे आदान विक्रेता फर्म के पंजीयन पत्र का निर्धारित समयावधि में निर्धारित शुल्क का बैंक चालान जमा कर नवीनीकरण करवा लेवें। समय सीमा में नवीनीकरण नही होने पर समस्त जिम्मेदारी सम्बंधित फर्म के प्रोपराईटर की रहेगी। समयावधि में नवीनीकरण नही करवाया गया हो और बगैर पंजीयन पत्र के उर्वरक-बीज व्यवसाय करते पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985/बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के तहत वैद्यानिक कार्रवाई की जावेगी। इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगे। ऐसे आदेश जिला कलेक्टर ने जिले के सभी उर्वरक बीज विक्रेताओं के सम्बंध में जारी किये है। कृषि विभाग द्वारा जिले के समस्त उर्वरक-बीज आदान विक्रेताओ से अपील की गई है कि वह समय सीमा में अपने फर्म के पंजीयन पत्र का नवीनीकरण करवा लेवे। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदिकी कृषि कार्यालय या जिला कार्यालय कृषि विभाग से सम्पर्क कर सकते है।
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