आरक्षण की कार्यवाही के लिये अधिकारियों के आदेश जारी | Arakshan ki karyavahi ke liye adhikariyo ke adesh jari

आरक्षण की कार्यवाही के लिये अधिकारियों के आदेश जारी
उज्जैन (रोधन पंकज) - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश एवं मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1983 की धारा-13(4, 5, 6), धारा-17, धारा-23 के प्रावधान अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के आरक्षण सम्बन्धी कार्यवाही करने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शशांक मिश्र ने विभिन्न अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। जारी किये आदेश अनुसार अपर कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल को जिला पंचायत एवं सभी जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों एवं जनपद पंचायत के अध्यक्षों के आरक्षण की कार्यवाही करने के लिये, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उज्जैन को जनपद पंचायत उज्जैन, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घट्टिया को जनपद पंचायत घट्टिया, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तराना को जनपद पंचायत तराना, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़नगर को जनपद पंचायत बड़नगर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महिदपुर को जनपद पंचायत महिदपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खाचरौद को जनपद पंचायत खाचरौद में ग्राम पंचायत के वार्ड आरक्षण, ग्राम पंचायत के सरपंच पद के आरक्षण सम्बन्धी समस्त कार्यवाही करने के लिये आदेशित किया गया है।

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