बाल संरक्षण सप्ताह 6 जनवरी से 11 जनवरी 2020 के संबंध में कार्यशाला
झाबुआ (अली असगर बोहरा) - कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा की अध्यक्षता में बाल संरक्षण सप्ताह के संबंध में कार्यषाला आयोजित की गई। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्रीमती सुषमा भदौरिया, डिप्टी कलेक्टर श्री एलएन गर्ग, डिप्टी कलेक्टर ज्योति परस्ते सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यशाला में पीपीटी के माध्यम से बच्चो का संरक्षण कैसे करे। बच्चो की परिभाषा जिसमें संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (अनुछेद-1) 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को एक बच्चे के रूप में परिभाषीत करता है एवं किषोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (धारा-12), के अनुसार एक बच्चे का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति को जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नही की है। कार्यशाला मे बाल अधिकार क्या है,बाल संरक्षण, बच्चो की सुरक्षा का अधिकार का उल्लंघन जिसमें बालयोन षोषण, बाल श्रम, बंधुवा मजदूरी, सडक पर रहना, अनाथ, परित्यक्त, बाल विवाह, शारीरिक दण्ड, हिंसा, बाल तस्करी, बाल भिक्षावृति आदि के संबंध मे चर्चा की गई। जिला अधिकारियो द्वारा अपने भ्रमण के समय इस तथ्यो को ध्यान में रखकर आवश्यक कार्यवाही भी सुनिष्चित करेगे।
Tags
jhabua