हाईकोर्ट इंदौर ने दी कठोर शर्तों में ज़मानत 5 लाख रूपये कलेक्टर धार के पास मानवता के कार्य के लिए जमा कराने का भी आदेश, हर माह हाज़िरी | High court indore ne di kathore sharto main jamanat
हाईकोर्ट इंदौर ने दी कठोर शर्तों में ज़मानत 5 लाख रूपये कलेक्टर धार के पास मानवता के कार्य के लिए जमा कराने का भी आदेश, हर माह हाज़िरी
धार आबकारी ने कन्टेनर HR 47 c 5245 से की थी शराब बरामद
धार - दिनांक 24.6.2019 को मुखबिर की सूचना के आधार पर वृत्त धरमपुरी में टोल के आगे खलघाट पुल के नीचे थाना खलघाट पर ट्रक क्रमांक HR 47 C 5245 से परिवहन कर अलीराजपुर के रास्ते गुजरात ले जाई जा रही लगभग 11 85 पेटियों में भरी विदेशी मदिरा Royal patiyala व्हिस्की जप्त कर मौके से 02 आरोपियों सिंटु पिता जयकिशन उम्र 25 वर्ष निवासी जिला नारनोद एवं धरमवीर पिता रघुवीर उम्र 30 वर्ष निवासी नारनोद (हरियाणा) को गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधन2000) की धारा34 (1)(क),34(2),के अंतर्गत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पर यह शराब Baccus enterprise Ltd Hambarn mullapur लुधियाना (पंजाब) से भरी गई है जिसका विक्रय भारत में नही किया जा सकता ( Export qwality only)लेबल पर लिखा विवेचना पर मुख्य आरोपी जिसने यह उक्त शराब Bacchus enterprise limited Hambarn mullapur road डिस्टलरी के डायरेक्टर *प्रमोद कुमार पिता जगदीश कुमार के द्वारा प्रदाय किया गया* प्रकरण माननीय न्यायालय J M F C थाना धामनोद धरमपुरी मे c r p c 173 (8) मे प्रचलित होकर विवेचना मे * माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के आदेश दिनांक 23/09/2019 के पालन मे श्रीकांत बनोठ ,जिला कलेक्टर,धार के निर्देश पर तथा सहायक आबकारी आयुक्त श्री नागेश्वर सोनकेशरी के मार्गदर्शन में जिला धार द्वारा आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क)(2) के तहत जारी विवेचना मे बडी कार्यवाही हेतु प्रमोद कुमार को गिरफ्तार करने के लिये पंजाब टीम बनाई गई जिसमे सहायक जिला आबकारी अधिकारी *प्रशांत मंडलोई , एवं आबकारी उप निरीक्षक वृत धरमपुरी *एस एन सिंगनाथ ,*एवं अन्य को रवाना किया गया था टीम के द्वारा पंजाब के लुधियाना मे दो दिन रेकी कर दिनांक 21.10.19 को का शराब तस्कर *Bacchus enterprise limited Hambarn mullanpur road ke डिस्टलरी का डायरेक्टर * प्रकरण मे फरार आरोपी *प्रमोद कुमार पिता जगदीश कुमार उम्र 56 वर्ष निवासी सिविल लाइन लुधियाना पंजाब* को गिरफ्तार किया गया । *आबकारी धार की टीम ने आरोपी प्रमोद कुमार की स्थानीय माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट लुधियाना के समक्ष पेश कर दो दिन की ट्रांज़िट रिमान्ड में लेकर आरोपी प्रमोद कुमार के आवेदन पर हवाई मार्ग से चंडीगढ़ एयरपोर्ट से नई दिल्ली होकर इंदौर एयरपोर्ट पर लेकर टीम धार धरमपुरी रवाना होकर विवेचना मे लिया गया आरोपी को स्थानीय माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर न्यायिक हिरासत में उप जेल धरमपुरी मे भेज दिया गया है आरोपी के द्वारा जमानत याचिका mcrc no 48425/2019 माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर मे crpc ki dhara 439 मे आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे माननीय माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर ने दिनांक 18/12/2019 को अमान्य कर दिया गया एवं प्रकरण में विवेचना अधिकारी एस एन सिंगनाथ आबकारी उप निरीक्षक धरमपुरी ने पूरक चालन दिनांक 23/12/2019 को पेश किया गया । आरोपी के द्वारा पुन: जमानत याचिका mcrc 852/2020 दायर की गई माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2020 आदेश_*जारी किया गया है कि :- पंजाब राज्य में Bacchus enterprise limited Hambarn mullapur road लुधियाना के डायरेक्टर प्रमोद कुमार पिता जगदीश कुमार (1) रुपये दस लाख का बांड जमा करने के बाद (2) दस लाख की सम्पति की गारंटी देगा एवं (3) पांच लाख रुपए कलेक्टर जिला धार के खाते मे जमा करेगा जिसका उपयोग कलेक्टर जिला धार के द्वारा निराश्रित गरीब जनता/ विधवा के उद्धार के लिए किया जायेगा जिनसे ऐसे जगह के बाथरूम में सुधार मकान की मरम्मत पानी का कूलर पंखे के लिए किया जायेगा (4)आबकारी उप निरीक्षक धरमपुरी के कार्यालय में हर माह के दुसरे शनिवार को सुबह 10 से 12 बजे अपनी हजारी देगा तभी उसे जमानत मंजूर होगी ।** माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के द्वारा निर्णय से समाज मे अपराध पर रोकथाम के लिए बहुत ही उल्लेखनीय है _प्रकरण मे विवेचना अधिकारी एस एन सिंगनाथ आबकारी उप निरीक्षक धरमपुरी* मे उल्लेखनीय कार्य सम्पादित किया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर से सम्मानित किया गया है_ । *आबकारी मध्यप्रदेश के इत्तिहास मे यह एक विशेष प्रकरण है जिसमे माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के द्वारा विशेष रूप से आबकारी जिला धार की कार्रवाई पर निर्देश दिये गये हैं*
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