बिना पीओएस मषीन के खाद बेचने वालों के लायसेंस निरस्त होगे | Bina pos manish ke khad bechne walo ke license

बिना पीओएस मषीन के खाद बेचने वालों के लायसेंस निरस्त होगे

आलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - उपसंचालक कृषि केसी वास्केल ने बताया की संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मप्र भोपाल के निर्देषानुसार प्रदेष में उर्वरक पर डीबीटी योजना 1 दिसम्बर 2017 से शुरू की गई है। योजनानुसार सभी फुटकर उर्वरक विके्रता द्वारा पीओएस मषाीन, डेस्कटाप, लेपटाप वर्जन के माध्यम से उर्वरक का विक्रय किया जाना जरूरी है। सभी फुटकर उर्वरक विक्रेता पीओएस अथवा डेस्कटाप, लेपटाप वर्जन से ही उर्वरक विक्रय करें। बिना पीओएस मषीन के विक्रय करने वाले उर्वरक विक्रेताओं का लायसेंस निलंबित या निरस्त कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में जिला अलीराजपुर मेें लगभग1467 मैट्रिक टन यूरिया उर्वरक उपलब्ध है। डीएमओ जोबट में 250 में.टन, सेवा सहकारी समितियों में 693 में.टन निजी फूटकर विक्रेताओं 180 में.टन एवं थोक विक्रेताओं कें पास 344 में.टन उपलब्ध है। सभी किसान अपनी आवश्यकता अनुसार उर्वरक क्रय कर सकते है। उप संचालक कृषि श्री वास्केल ने बताया कि निजी उर्वरक विक्रेता किसानों को यूरिया निधारित दर 266.50 रू प्रति बेग की दर से विक्रय करें। निर्धारित दर से अधिक राषी किसानों से न ली जावे किसान भाई यदि कोई उर्वरक विक्रेता आप से निर्धारित दर से अधिक राषी लेता है तो विभाग को षिकायत दर्ज करा सकते है। 

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