ग्राम पंचायत कोसदूना सरपंच पर धारा 40 (ख) के तहत कार्रवाई
आलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ एसके मालवीय ने विभिन्न निर्माण संबंधित प्रकरणों में प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर प्रकरणों से जुडी तत्कालीन सरंपच करमीबाई पति केरमसिंह एवं वर्तमान सरपंच सेलबाई पति केरमसिंह कोसदूना जनपद पंचायत जोबट को म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 (ख) इन अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन में घोर उपेक्षा के दोषी पाये जाने पर कार्रवाई की है। उक्त कार्रवाई के तहत सरपंच सेलवाई को पद से पदच्युत किया जाकर 6 वर्षों के लिए निर्वाचन हेतु अयोग्य घोषित किया है। वहीं उक्त आदेष के तहत प्रकरणों और प्रतिवेदनों के आधार पर तत्कालीन सरपंच करमीबाई को भी 6 वर्ष के लिए निर्वाचन हेतु अयोग्य घोषित किया गया है। उक्त आदेष के तहत सरपंच रिक्त होने पर उक्त पद का प्रभार अन्य पदाधिकारी को सौंपे जाने हेतु सीईओ जनपद पंचायत जोबट को अधिकृत किया गया है।
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