उज्जैन जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
जुलूस - जलसे एवं पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रीकरण पर प्रतिबंध
उज्जैन (दीपक शर्मा) - जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशाशन ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। धारा 144 के तहत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिले में कहीं भी 5 से अधिक व्यक्तियो के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही जिले में जुलूस -जलसे एवं सभाओं के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश जिले के सभी एसडीएम, एसडीओपी ,थाना प्रभारियों को दिए हैं ।
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