खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई छापामार कार्यवाही
खाद्य सामग्री बनाने के कारखाने को किया सीज
बालाघाट (टोपराम पटले) - कलेक्टर श्री दीपक आर्य के मार्गदर्शन में जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चलाये जा रहे अभियान के तहत खाद्य पदार्थों के स्थानीय निर्माताओं के रेस्टोरेंट, होटल, मिठाई की दुकान व कारखानो पर खाद्य सुरक्षा विभाग एवं नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में छापामार कार्रवाई की जा रही है ।
इसी कड़ी में आज 24 सितम्बर को बालाघाट में वार्ड नम्बर 21 में स्थित कृष्णा दूध डेयरी में कार्यवाही की गई । कार्यवाही के दौरान कृष्णा दूध डेयरी से विक्रय हो रहे दूध में मिलावट की आशंका पर दूध के नमूने लिए है। इसी तरह वार्ड नम्बर 21 में ही संचालित अरिहंत दूध डेयरी से भी दूध के नमूने लिये गये है और लगभग 6 किलो पोलेथिन को जप्त किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कृष्णा डेयरी एवं अरिहंत दूध डेयरी से नमूने के रूप में लिये गये दूध को जांच के लिये प्रयोगशाला भेजे जा रहे है।
नगर के रिहायसी क्षेत्र वार्ड नम्बर 17 में अवैध रूप से संचालित वैशाली राजपुरोहित के कारखाने में टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपभोक्ताओ को विक्रय करने वाली खाद्य सामग्री में कीड़े मौकोड़े तैर रहे हैं और कारखाने में बनाई जाने वाली खाद सामग्री को गंदगी के बीच रखा गया है । अधिकारियो ने जांच में पाया कि कारखाने का पंजीयन वैद्य नहीं है और नियम विरूद्ध खाद्य सामग्री का कारखाना संचालित होने के कारण वैशाली राजपुरोहित कारखाने को सीज करने की कार्यवाही की गई ।
आकस्मिक जांच के दौरान, डिप्टी कलेक्टर सुश्री आयुषी जैन, नगर पालिका की स्वच्छता निरीक्षक धनवंतरी नागपूरे एवं प्रिति धरते और खाद्य सुरक्षा विभाग से श्री वाजीद मोहिद, श्रीमती संध्या मार्कों एवं श्री शरद साहू मौजूद थे।

