28 एवं 29 सितम्बर 2019 को नामांकन स्वीकार नही किये जाएगे
झाबुआ (मनीष कुमट) - रिटर्निंग आफिसर विधानसभा क्षेत्र-193 झाबुआ ने बताया कि रिटर्निग आफिसर हैण्डबुक, 2018 के अध्याय-5 नाम निर्देशन के पैरा 5.3 मे नेगोषिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक माह के दूसरे एवं चौथे शनिवार, जिसमे उपवर्णित अधिनियम के अंतर्गत अवकाश घोषित किया गया है। अतः दिनांक 28 सितम्बर को बैंको का चौथा षनिवार का अवकाष होने के फलस्वरूप उक्त दिनांक को नाम निर्देशन पत्र स्वीकार नही किये जायेगे। दिनांक 29 सितम्बर को रविवार का सार्वजनिक अवकाश होने से उक्त दिनांक को भी नाम निर्देशन नही लिये जायेगे।
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