विद्यालय में प्रवेश के समय जन्म तिथि लिखे जाने के सम्बंध में प्रधान अध्यापक/अध्यापकों को दिया गया प्रशिक्षण | Vidhyalay main pravesh ke samay janm tithi likhe jane ke sambandh main diya gaya prashikshan

विद्यालय में प्रवेश के समय जन्म तिथि लिखे जाने के सम्बंध में प्रधान अध्यापक/अध्यापकों को दिया गया प्रशिक्षण

विद्यालय में प्रवेश के समय जन्म तिथि लिखे जाने के सम्बंध में प्रधान अध्यापक/अध्यापकों को दिया गया प्रशिक्षण

जबलपुर (संतोष जैन) - बालक/बालिकाओं के विद्यालय में प्रवेश के समय जन्म तिथि लिखे जाने के सम्बंध में प्रधान अध्यापक/अध्यापकों को पुलिस कन्ट्रोलरूम मे दिया गया प्रशिक्षण, सभी को बताया गया कि प्रवेश के समय माता पिता द्वारा लिखाई गयी जन्म तिथि महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसे सावधानी पूर्वक लिखना चाहिये, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत ‘‘लोक दस्तावेज’’ है

आज दिनॉक 31.08.19 को पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार बालक/बालिकाओं के विरुद्ध घटित हो रहे प्रकरणों में आयु निर्धारण के संबंध में साक्षी के तौर पर स्कूल के प्रधान अध्यापक एंव अध्यापकों को जन्म प्रमाण पत्र के संबंध मे  पुलिस कंट्रोल रुम जबलपुर में पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री अमित सिंह (भा.पु.से.) के मार्ग दर्शन में   एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
               
उक्त प्रशिक्षण में जिले के स्कूल के 125 प्रधान अध्यापक एंव अध्यापक  उपस्थित थे। प्रशिक्षण में उपस्थित सभी को जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम व ए.डी.पी.ओ .श्री गोपाल तिवारी एंव श्री गौरव पिंचा के व्दारा बालक/बालिकाओं के विरूद्ध घटित हो रहे प्रकरणों के सम्बंध में बताया गया कि अधितकतर प्रकरणो में आयु निर्धारण के सम्बंध में सही एवं सटीक दस्तावेज प्रस्तुत न होनें, और इस सम्बंध में साक्षी प्रधान अध्यापक/अध्यापक द्वारा सही गवाही प्रस्तुत न होने से कई प्रकरणो में मान्नीय न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया है, जिसे ध्यान में रखते हुये आयु निर्धारण के सम्बंध में विद्यालयों के पदाधिकारियो को निम्न बिंदुओ का ध्यान रखना चाहिये:-

1- बालक /बालिका के विद्यालय मे प्रवेश के समय माता-पिता द्वारा लिखाई गयी जन्म तिथि महत्वपूर्ण  दस्तावेज है इसे सावधानी पूर्वक लिखना चाहिये ।
2- जन्मतिथि लिखाते समय अभिभावक से जन्म तिथि का प्रमाण जैसे नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या आंगनबाडी सहायिका के पास कोई प्रमाण/जानकारी यदि हो तो  उसका प्रमाण मांगना चाहिये।
3- यदि कोई भी प्रमाण पत्र न हो तो बालक/बालिका की आयु का आंकलन उसकी कद, काठी, शारीरिक, मानसिक विकास आदि से लगाना चाहिये। बालक/बालिका का यदि कक्षा 1 में प्रवेश हो रहा है तो समान्यतः उसकी उम्र 5 से 6 वर्ष के मध्य होती है। इस उम्र के बच्चों में यदि 1-2 वर्ष का अंतर होता है तो कक्षा में वह बच्चा अन्य बच्चें से भिन्न दिखता है।

4-जन्मतिथि का उल्लेख दाखिला/ प्रवेश रजिस्टर या स्कॉलर रजिस्टर  पर जिस स्थान पर किया गया है उस स्थान पर पारदर्शी टेप लगा देना चाहिये ताकि उससे छेडछाड न हो सके।
                 
सभी को बताया गया कि विद्यालय का रिकार्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत ‘‘लोक दस्तावेज’’ है धारा 35 साक्षय अधिनियम के अन्तर्गत यह विश्वसनीय साक्ष्य है।
         
पाक्सो एक्ट की धारा 19 के अनुसार बच्चो का शारीरिक/लैगिंग शेषण  की जानकारी होने पर विघालय के प्रधानाध्यापक/अध्यापक की भी यह जिम्मेदारी है कि वह इसकी सूचना एस.जे.पी.यू. एंव निकटतम थाना के थाना प्रभारी एंव थाने के बाल कल्याण अधिकारी को अनिवार्य रूप से दें। विद्यालय के प्रारम्भ से ही बच्चों को गुड टच/बैड टच की जानकारी देना चाहिये तथा अध्यापक को बच्चे के व्यवहार में अचानक परिवर्तन नोटिस में आने पर बच्चो को विश्वास में लेकर वस्तुस्थिति की जानकारी लेना चाहिये। कई एैसे प्रकरण सामने आये है जिसमें बच्चों का शोषण, उनके नजदीकी रिश्तेदार, परिचित, पडोसी आदि ने ही किया है, और बच्चे भय के कारण अपने माता पिता को भी नहीं बताते हैं।

प्रशिक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दक्षिण डॉ. संजीव कुमार उइके, नगर पुलिस अधीक्षक कैंट श्री  अखिल वर्मा, निरीक्षक श्रीमति प्रीति तिवारी, के द्वारा बालक एंव बालिकाओ के विरुद्ध घटित हो रहे अपराध के रोकथाम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।  प्रशिक्षण मे उपस्थित सभी अध्यापकों व्दारा अपनी समस्यायें बतायी गयी जिसका तत्काल समाधान किया गया, प्रशिक्षण में उपस्थिति सभी अध्यापको ने प्रशिक्षण की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुये कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयेजित होते रहना चाहिये।

Comments

Popular posts from this blog

कलेक्टर दीपक सक्सेना का नवाचार जो किताबें मेले में उपलब्ध वही चलेगी स्कूलों में me Aajtak24 News

पुलिस ने 48 घंटे में पन्ना होटल संचालक के बेटे की हत्या करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार girafatar Aaj Tak 24 News

कुल देवी देवताओं के प्रताप से होती है गांव की समृद्धि smradhi Aajtak24 News