विवाहित महिला के साथ मारपीट, अश्लील गालियां देने एवं छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपी को सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा
झाबुआ (मुर्तुजा भाई पिटोलवाला) - विशेष सत्र न्यायालय झाबुआ के अधिष्ठाता एवं विशेष न्यायाधीष श्री एमके शर्मा द्वारा विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 01-2016 में 20 अगस्त को निर्णय पारित करते हुए ग्राम बौड़ायता आरक्षी केंद्र पेटलावद निवासी मीठूलाल उर्फ हेमचंद पिता दषरथसिंह राठौर उम्र 47 वर्ष को मारपीट, अष्लील गालियां एवं छेड़छाड़ करने के आरोप का दोषी कराते देते हुए अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अपराध के लिए 1 माह का सश्रम करावास एवं 500 रू. अर्थदंड, धारा 323 के अपराध के लिए 3 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रू. अर्थदंड तथा धारा 354 के अपराध के लिए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू. के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि घटना तिथि 3 नवंबर 2017 को फरियादिया अपने पति कैलाष और लड़की रानी के साथ सारंगी बाजार करने गए थे, तभी शाम 6 बजे जब वे तीनों मोटरसाईकिल से वापस अपने गांव जा रहे थे, तब बोड़ायता स्कूल के सामने पहुंचे तो यहां मीठूलाल घर तरफ से आया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए बाईक को रूकवाया। वाहन रोकने पर उसने फरियादिया के पास आकर उसके दोनो हाथ एवं भुजा बुरी नियत से पकड़़ी और उसे नीचे गिरा दिया। जिससे उसे सिर पर गंभीर चोट लगी। मीठूलाल ने मन्नूलाल को हथियार लेकर बुलवाने पर लट्ठ लेकर आने पर पति कैलाश द्वारा बीच-बचाव करने पर आरोपी मीठूलाल ने कैलाश को बाये पैर पर लकड़ी मारी और फिर उसके साथ भी मारपीट की। दोनो आरोपीगण द्वारा फरियादिया एवं उसके पति को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
विभिन्न धाराओं में हुआ मामला दर्ज घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने पुलिस चौकी सारंगी पर दर्ज करवाई। जिस पर थाना पेटलावद में धारा 323, 294, 506, 354 34 भादंसं व 3 (2 व्ही), 5 क, 3(1) 10, एससी एसटी एक्ट 1989 का मामला पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की साक्ष्य को विष्वनीय एवं प्रमाणिक मानकर आरोपी मीठूलाल को अपराध का दोषी पाते हुए 3 धाराओं में कुल 1 साल एवं 4 महीने के सश्रम कारावास से दंडित किया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजन शशिकांत जोशी ने किया।
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