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शालाओं का दो बार निरीक्षण अनिवार्य, शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश Inspection of schools twice is mandatory, instructions given in the review meeting of the Education Department |
रायगढ़ - महिला एवं बाल विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ महिला कोष अंतर्गत सक्षम योजना के तहत ऋण लेने हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के तहत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, और 35 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं तथा तृतीय लिंग के व्यक्ति 21 अक्टूबर 2024 तक आवेदन जमा कर सकते हैं।
इस योजना के तहत 40 हजार रुपये के गुणांक में अधिकतम 4 लाख रुपये तक का ऋण 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर स्वीकृत किया जाएगा। इच्छुक आवेदक महिला एवं बाल विकास जिला कार्यालय, परियोजना कार्यालय, या नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में संपर्क कर सकते हैं।
योजना का उद्देश्य महिलाओं और तृतीय लिंग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
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