थाना बरमकेला: शराब के नशे में तेज रफ्तार ट्रक चालक पर कड़ी कार्रवाई, न्यायालय ने लगाया 50,500 रुपये का अर्थदंड Police station Barmkela: Strict action against speeding truck driver under the influence of alcohol, court imposed fine of Rs 50,500

थाना बरमकेला: शराब के नशे में तेज रफ्तार ट्रक चालक पर कड़ी कार्रवाई, न्यायालय ने लगाया 50,500 रुपये का अर्थदंड Police station Barmkela: Strict action against speeding truck driver under the influence of alcohol, court imposed fine of Rs 50,500


 सारंगढ़ -  नवरात्रि पर्व से पहले सड़क सुरक्षा को लेकर जिले में सख्ती बढ़ाते हुए पुलिस अधीक्षक श्री पुष्कर शर्मा के निर्देशानुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश्वर चंदेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में वाहन चेकिंग और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त नजर रखने के निर्देश दिए गए थे।

इसी अभियान के तहत थाना बरमकेला के प्रभारी सउनि विजय गोपाल और उनकी टीम, जिसमें प्रधान आरक्षक भवानीशंकर भांगड़ और आरक्षक दिनेश चौहान शामिल थे, ने 03 अक्टूबर 2024 की शाम को टाउन पेट्रोलिंग के दौरान ट्रक नंबर CG 11 BL 2074 को तेज गति से और क्षमता से अधिक भूसा लादकर चलते देखा। पुलिस ने वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने वाहन रोकने के बजाय और तेज गति से भगाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने ट्रक को रोक लिया।

जांच के दौरान पाया गया कि चालक संदीप मरकाम, जो तखतपुर, जिला बिलासपुर का निवासी है, शराब के नशे में वाहन चला रहा था। पुलिस ने तत्काल उसे हिरासत में लेकर डॉक्टरी जांच करवाई और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185, 03/181, 130(3)/177, 94(2)(4)/194(1) के तहत मामला दर्ज किया।

प्रकरण को 04 अक्टूबर 2024 को माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी सारंगढ़ में पेश किया गया, जहां चालक को 50,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। पुलिस की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने का संदेश दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार क्षेत्र में यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।

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