कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर आश्रम अधीक्षक और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी निलंबित nilambit Aajtak24 News


कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर आश्रम अधीक्षक और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी निलंबित nilambit Aajtak24 News

गौरेला पेंड्रा मरवाही - कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर आश्रम अधीक्षक और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि आदिवासी बालक आश्रम नेवरी, विकास खण्ड गौरेला में पदस्थ प्रभारी आश्रम अधीक्षक श्री रतिलाल भानू (मूल पद प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला नेवरी) के द्वारा दिनांक 03.09.2024 को आश्रम से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने एवं संस्था में अव्यवस्था होने के कारण आश्रम में निवासरत छात्रों को रात्रि का भोजन समय में प्राप्त नहीं हो पाया, जो आपके कर्तव्यों के प्रति उदासीनता को प्रकट करता है। आपका यह कृत्य घोर अनुशासन हीनता एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विरूद्ध है। अतः श्री रतिलाल मानू, (मूल पद प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला नेवरी) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्री रतिलाल भानू का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी गौरेला, जिला-गौरेला पेण्ड्रा मरवाही नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। इसी तरह सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि आदिवासी बालक आश्रम नेवरी, विकास खण्ड गौरेला में पदस्थ श्री राजेश सिंह कंवर चतुर्थ वर्ग कर्मचारी (आकस्मिक निधि), के द्वारा दिनांक 03.09.2024 को आश्रम में अव्यवस्था होने के कारण आश्रम में निवासरत छात्रों को रात्रि का भोजन समय में प्राप्त नहीं हो पाया, जो आश्रम कर्मचारी के कर्तव्यों के प्रति उदासीनता को प्रकट करता है। आपका यह कृत्य घोर अनुशासनहीनता एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विरुद्ध है। अतः श्री राजेश सिंह कवर बतुर्थ वर्ग कर्मचारी (आकस्मिक निधि) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्री राजेश सिंह कंवर का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला-गौरेला पेंड्रा मरवाही नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। 

Post a Comment

Previous Post Next Post