यातायात पुलिस द्वारा टाटा ए.आई. इंश्योंरेस कंपनी में पहुंचकर कर्मचारियों को दिया गया यातायात नियमों की जानकारी yatayat niyamo ki jankari Aajtak24 News

यातायात पुलिस द्वारा टाटा ए.आई. इंश्योंरेस कंपनी में पहुंचकर कर्मचारियों को दिया गया यातायात नियमों की जानकारी yatayat niyamo ki jankari Aajtak24 News 

धमतरी - उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री मणिशंकर चन्द्रा एवं यातायात स्टॉफ द्वारा जागरूकता अभियान के तहत टाटा ए.आई. इंश्योंरेस कंपनी में पहुंचकर कंपनी में 30 से अधिक कार्यरत कर्मचारियों को यातायात नियमों के तहत जानकारी दी गई जिसमें मार्ग में बने लेन के बारे में विस्तृत जानकारी देकर बताया गया कि लेन किसी सड़क की चौड़ाई का वह हिस्सा होता है, जिसमें वाहनों की कतारबद्ध होकर चलने के लिए प्रयोग हेतु निर्धारित किया जाता है। 

यातायात नियमों में किसी भी वाहन को अधिक समय के लिए एक समय में दो लेन का प्रयोग वर्जित होता है। लेन अनुशासन से सड़क दुर्घटना कम हो जाती है। वाहन चालकों के लिए लेन को पृथक करने के लिए अक्सर सड़क पर चिन्ह बना दिये जाते है:- टूटा हुआ सफेद लाईन यानि सड़क के बीच में कुछ-कुछ दूरी पर बनाई गई लाइन सड़क हाईवे को दो भागों में विभाजित करती है, ये लाईने संकेत देती है, कि चालक को अपने बाई तरफ ही रहना है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल हो तो ओवरटेकिंग के लिए टूटा हुआ लाईन को पार किया जा सकता है। सफेद रंग की पूरी लाईन जो होती है, ये संकेत देती है कि पूरे ट्रैफिक को अपने बाई ओर ही चलना है। यहाँ पर आपको ओवरटेक करने या यू टर्न लेने की इजाजत नही है। अगर मार्ग में टूटा हुआ पीली रंग की लाईन यानि सड़क के बीच मं कुछ-कुछ दूरी पर बनाई जाती है इस तहर की लाईन में आपको ओवरटेक करने और यूटर्न लेने, दोनों की इजाजत होती है। इसी प्रकार अगर आप 4-वे हाईवे दोनो ओर 02 लेन पर वाहन चला रहे है तो बाई ओर रहना चाहिए, सामने वाले वाहनों से आगे निकालने के लिए दार्ज लेन का इसतेमाल करना चाहिए, अगर आप 06 लेन वाले राजमार्ग पर यात्रा कर रहें है, तो ड्राईविंग करने का तारिका बदल जाएगी। 

बायां हिस्सा आमतौर पर ट्रकों और दोपहिया वाहनों जैसे धीमे वाहनों के लिए होता है, यदि आप कार चजाते है, तो मध्य लेन पर रनिा सबसे अच्छा है, ओवरटेक के लिए दाहिनी लेन का इस्तेमाल करते हुए इंडीकेटर का उपयोग जरूर करने बताया गया। साथ ही दोपहिया वाहन में तीन सवारी नही चलने, शराब सेवन या नशा पान कर वाहन नही चलाने, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का इस्तेमाल नही करने, रान्ग साईड वाहन नही चलाने, तेजगति से वाहन नही चलाने के साथ यातायात नियमों का पालन करने बताया गया। आवारा मवेशियों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतू यातायात पेट्रोलिंग और हाईवे पेट्रोलिंग के द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान मार्ग में बैठे रहने वाले आवारा मवेशियों को मार्ग से हटाकर टोल फ्री नम्बर 1033, 1100, 123 में कॉल कर शिकायत दर्ज कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 28.07.24 को उनि खेमलाल साहू के द्वारा गंगरेल में यातायात व्यवस्था ड्यूटी के दौरान गंगरेल अंगार मोती घुमने आये व्यक्ति की तबियत अचानक खराब होने से चक्कर खाकर गिरने पर तत्काल उपचार हेतू जिला अस्पताल ले जा कर ईलाज हेतू भर्ती कर मनावता का परिचय दिये।



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