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आम सभा, रैली, जुलूस के लिए एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य aniwarya Aajtak24 News |
सीहोर - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष, शांतिपूर्ण संचालित हो इसके लिए गत दिवस दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किये है। जारी आदेशानुसार जिले में आम सभा, रैली, जुलूस के पूर्व संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा । आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा -144 के तहत कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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