महाविद्यालय के विद्यार्थियों को मोटर व्हीकल एक्ट के कानूनी प्रावधानों | mhavidhyalay ke vidhaythi ko moter
महाविद्यालय के विद्यार्थियों को मोटर व्हीकल एक्ट के कानूनी प्रावधानों की जानकारी बतायी गयी
महाविद्यालय के विद्यार्थियों को मोटर व्हीकल एक्ट के कानूनी प्रावधानों | mhavidhyalay ke vidhaythi ko moter |
म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के तत्वाधान में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर द्वारा दिनांक 30 नवम्बर 2022 को श्रीकंवरतारा महाविद्यालय मण्डलेश्वर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर में जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर नरेन्द्र पटेल द्वारा बताया कि महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई, जिसमें विधिक सहायता का मुख्य उद्देश्य समाज के निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगो को मात्र रूपये की कमी के कारण न्याय से वंचित न रखकर उनके अधिकारों की सुरक्षा करना हैं एवं मोटरयान अधिनियम के तहत जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को बताया कि 18 वर्ष की आयु के पश्चात् लाईसेंस बनवाकर ही वाहन चलाना चाहिए ओर यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए।
गाड़ी चलाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी चालक को उतावलेपन में वाहन नहीं चलाना चाहिए, जिससे दुर्घटना की संभावना नही रहती हैं। विद्यार्थियों को संविधान में दिए गए मूलभूत मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। छात्र-छात्राओं को एक संक्षिप्त मोरल कहानी भी बतायी गयी ।
कार्यक्रम में श्री कंवरतारा महाविद्यालय मण्डलेश्वर के प्राचार्य डॉ एस. के. मिश्रा, पब्लिक श्रीकंवरतारा विद्यालय मण्डलेश्वर प्राचार्य योगेश जोशी, देवी अहिल्या प्राइवेट आई.टी.आई. मण्डलेश्वर प्राचार्य अनिरूद्ध सिंह परिहार, कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर रजंना चौहान एवं आभार वाइस प्रिसिंपल प्रेरणा माण्डलिक ने माना। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी संदीप पातोडे, पी.एल.व्ही जोजू एम. आर. एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित रही। अत: प्रेस नोट प्रकाशनार्थ सादर प्रेषित है।
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