बाल मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे थे 16 बच्चे कराए गए मुक्त
मनावर (पवन प्रजापत) - मनावर के ग्राम बोरली के समीप में वाहनों में भर कर मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे बच्चों को शिक्षा विभाग चाइल्ड लाइन , सामाजिक संस्था सेव द चिल्ड्रन , की सयुक्त टीम के प्रयासों से मजदूरी पर जा रहे बच्चो को बाल मजदूरी से बचाया गया। इसके पश्चात् बच्चो को शिक्षा का महत्व और स्कूल में बच्चो के विकास के लिए दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया, बच्चो को ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति और चाइल्ड लाइन 1098 द्वारा कठिन परिस्थति में दी जाने वाली आकस्मिक सहायता के बारे में भी जागरूक किया गया। इसके बाद बच्चो को सुरक्षित घर वापसी करवाई गई । बच्चो को मजदूरी पर ले जा रहे पिक अप वाहन संचालक को बाल मजदूरी कानून की समझाइश दी गयी की बाल श्रम कानून २०१५ की धारा ३ के अंतर्गत १४ वर्ष तक के बाल श्रमिक का खतरनाक एवं गैर खतरनाक सभी प्रकार के नियोजनों में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित तथा १४ से १८ वर्ष के कुमार श्रमिकों का खतरनाक उद्योग में नियोजन प्रतिबंधित है l धारा १४ के अंतर्गत दण्डनात्मक प्रावधान है तथा २०००० से ५०००० तक का जुर्माना तथा ६ माह से २ वर्ष तक का कारावास या दोनों दण्डित किया जा सकता है।
रेस्क्यू अभियान मे शिक्षा विभाग से बी आर सी अजय मुवेल जन शिक्षक प्रकाश वर्मा, शिक्षक रूप सिंह मंडलोई चाइल्ड लाइन मनावर से समन्वयक पंकज सूर्यवंशी टीम सदस्य शेरसिंग, धीरेंद्र, अर्चना और सेव द चिल्ड्रन से परियोजना समन्वयक उत्तम शर्मा, ब्लॉक सुपरवाइजर महेश कोटे भी उपस्थित रहे।
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