पंचायत आम निर्वाचन के दृष्टिगत पेट्रोल पंपों पर रिजर्व स्टॉक सुरक्षित रखने के निर्देश | Panchayat aam nirvachan ke drashtigat petrol pump pr reserv stock surakshit rakhne ke nirdesh

पंचायत आम निर्वाचन के दृष्टिगत पेट्रोल पंपों पर रिजर्व स्टॉक सुरक्षित रखने के निर्देश

पंचायत आम निर्वाचन के दृष्टिगत पेट्रोल पंपों पर रिजर्व स्टॉक सुरक्षित रखने के निर्देश

रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - जिले में त्रिस्तरीय पंचायत राज आम निर्वाचन को सुचारू रूप से संपन्न कराने एवं डीजल, पेट्रोल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिले में संचालित सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि पेट्रोल पंप ऑफर 1000 लीटर पेट्रोल तथा 2000 लीटर डीजल रिजर्व स्टॉक सुरक्षित रखें एवं पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखें।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.एल. आर्य द्वारा जारी आदेश के तहत पंप संचालक रिजर्व स्टॉक होने पर संबंधित क्षेत्र की एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक आपूर्ति अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की सिक्योरिटी से ही डीजल पेट्रोल का प्रदाय कर सकेंगे। आदेश के उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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