रतलाम जिले में 9 अप्रैल सायं 6:00 बजे से 19 अप्रैल प्रातः 6:00 बजे तक लाकडाउन रहेगा | Ratlam jile main 9 april shaam 6 baje se 19 april prat 6 baje tak lock down

रतलाम जिले में 9 अप्रैल सायं 6:00 बजे से 19 अप्रैल प्रातः 6:00 बजे तक लाकडाउन रहेगा

रतलाम जिले में 9 अप्रैल सायं 6:00 बजे से 19 अप्रैल प्रातः 6:00 बजे तक लाकडाउन रहेगा

रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी निर्देशों के परिपालन में कोविड-19 संक्रमण से आमजन के स्वास्थ्य सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने तथा क्षेत्र में शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 9 अप्रैल सायं 6:00 से 19 अप्रैल प्रातः 6:00 बजे तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार 9 अप्रैल सायं 6:00 से 19 अप्रैल प्रातः 6:00 बजे तक संपूर्ण रतलाम जिले में लाकडाउन रहेगा। इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे तथा अपने घरों में ही रहेंगे। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, बैंक, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे आदि से मुक्त रहेंगे। कन्टेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर समस्त मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी लैब प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति रहेगी। कालिका माता मंदिर एवं त्रिवेणी पर निराश्रितों को प्रतिदिन किया जाने वाला भोजन वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। लॉकडाउन अवधि में सभी शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध वितरण करने वाले दूध विक्रेता तथा दूध पार्लर से पैकेट आपूर्ति हेतु लॉकडाउन अवधि में प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे एवं सायंकाल 4:00 बजे से सायं काल 7:00 बजे तक दूध वितरण करने की अनुमति रहेगी।

लॉकडाउन अवधि के दौरान 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त नागरिकों को कोविड-19 टीकाकरण हेतु अपने नजदीकी केंद्र पर आने-जाने तथा स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारियों आदि को ड्यूटी पर आने-जाने की अनुमति रहेगी। सब्जी एवं फल विक्रेता फेरीवाले को घर-घर जाकर चलित रूप से विक्रय करने की अनुमति प्रातः 8:00 बजे से सायं काल 5:00 बजे तक रहेगी। किराना दुकानों से होम डिलीवरी प्रातः 10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक की जा सकेगी तथा ग्रामीण दुकानदारों की आपूर्ति हेतु सायं 6:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक क्रय कर लाने ले जाने की अनुमति रहेगी। गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का घर-घर प्रदाय चालू रहेगा परंतु उल्लेखित प्रतिबंध अवधि में ग्राहक स्वयं आउटलेट पर नहीं जा सकेंगे।

औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों, कर्मचारियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेलवे स्टेशन तथा परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने व उत्तर पुस्तिका संबंधित विद्यालय में जमा करने के लिए आने जाने की छूट रहेगी। धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने, बंद करने, आरती, उपासना हेतु अधिकतम दो व्यक्ति को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी। न्यूज़ पेपर वितरण हेतु प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 9:00 बजे तक अनुमति रहेगी। समस्त होटल एवं लॉज में ठहरने वाले गेस्ट को केवल रूम में भोजन परोसने की अनुमति रहेगी। जिले में संचालित टिफिन सेंटर को टिफिन वितरण प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक एवं सायं 5:00 बजे से 8:00 बजे तक की अनुमति रहेगी। किसानों को अपने खेत पर कृषि कार्य हेतु जाने की अनुमति रहेगी।

विवाह समारोह में वर-वधु पक्ष एवं व्यवस्था के कर्मचारियों सहित अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति रहेगी विवाह समारोह में प्रोसेशन व डीजे पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे, केवल आपातकालीन उद्देश्यों के चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति और चार पहिया वाहन पर दो व्यक्ति की अनुमति रहेगी।

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