पत्नी को आत्म हत्या करने के लिए मजबुर करने वाले आरोपी पती की अग्रीम जमानत निरस्त | Patni ko atma hatya karne ke liye majbur karne wale aropi patiki agrim jamant nirast
पत्नी को आत्म हत्या करने के लिए मजबुर करने वाले आरोपी पती की अग्रीम जमानत निरस्त
बुरहानपुर (अमर दिवाने) - सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/अतिरिक्त लोक अभियोजक सुनिल कुरील द्वारा आपत्ति करने पर मा. अपर सत्र न्यायाधीश आर.के.पाटीदार बुरहानपुर ने आरोपी निलेश पिता नंदकिशोर आयु 38 वर्ष की अग्रीम जमानत निरस्त की।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि, मृतिका पुनम को उसका पति निलेश के किसी अन्य लडकी से संबंध होने के कारण उसे मानसिक रूप से प्रताडित करता था। मृतिका ने प्रताडना करने वाली बात मायके वालो को बताई थी। दिनांक 28/02/2021 को इन्ही प्रताडनाओ से तंग आकर पुनम ने अपने घर की छत पर लगे लोहे के हुक में दुपट्टा बांध कर फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। आरोपी के विरुद्ध थाना खकनार में धारा 306 भादवि के अंतर्गत पंजीबदध किया गया था।
आज दिनांक को आरोपी के अधिवक्ता द्वारा मा. न्यायालय के समक्ष अग्रीम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील द्वारा इस आधार पर आपत्ति ली कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है। यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो आरोपी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नही करेगा तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है साथ ही आरोपी द्वारा अभियोजन साक्षीगण को डराये धमकाये जाने की और अभियोजन साक्ष्य के साथ छेडछाड करने व नष्ट करने की सभावना है, क्योंकि प्रकरण में अभी अनुसंधान पूर्ण नही हुआ है। आरोपी के जमानत आवेदन पर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ अतिरिक्त लोक अभियोजन सुनील कुरील द्वारा वैधानिक आपत्ति ली गयी आपत्ती को ध्यान में रखते हुए मा. न्यायालय ने आरोपी का तर्क विश्वा्स योग्य नहीं माना और अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया।
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