प्रधानमंत्री आवास योजना में 13 लाख के गबन की जांच कर कार्यवाही के निर्देश
जबलपुर (संतोष जैन) - मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने रीवा जिले के सिरमौर नगर परिषद के प्रशासक और एसडीओ को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 1300000 के गबन की जांच कर कार्रवाई की जाए डिवीजन बेंच ने इस संबंध में याचिकाकर्ता को प्रशासक और एसडीओ के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है यह जनहित याचिका सिरमोर नगर परिषद रीवा के पूर्व पार्षद लल्लू प्रसाद लोधी की ओर से दायर की गई है याचिका में कहा गया है कि सिरमोर नगर परिषद में दैनिक वेतन भोगी कंप्यूटर ऑपरेटर हरिहर प्रसाद पटेल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में 13 लाख रुपए का गबन किया गया है इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई अधिवक्ता अमित सेठ ने तर्क दिया कि तेरा लाख रुपए के गबन के मामले में आवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाए डिवीजन बेंच ने याचिका का निराकरण करते हुए सिरमौर नगर परिषद के प्रशासक और एसडीओ को अभ्यावेदन की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं