यूं ही नहीं पास हुआ लव जिहाद कानून, लड़कियां परेशान थीं - UP गवर्नर आनंदीबेन पटेल | Uhi nhi pass hua love jihad kanoon
यूं ही नहीं पास हुआ लव जिहाद कानून, लड़कियां परेशान थीं - UP गवर्नर आनंदीबेन पटेल
आनंदीबेन पटेल ने कहा, 'हमारे समाज, परिवार और निजी स्तर पर अभी भी कई बुराइयां हैं. जब ऐसी बुराइयां बाहर आने लगती हैं, तो लव जिहाद जैसे कड़े कानूनों की जरूरत महसूस होती है.' उन्होंने इसके साथ ही कहा, 'मुझे लगता है कि ऐसी बुराइयों को रोकना हर परिवार की जिम्मेदारी है.'
लखनऊ (ब्यूरो रिपोर्ट) - गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की मौजूदा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Anandiben Patel) ने अपने कार्यकाल के डेढ़ साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर उन्होंने अंग्रेजी अखबार 'द इंडियन एक्सप्रेस' को इंटरव्यू दिया. आनंदीबेन पटेल ने इस दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Government) के लव जिहाद कानून (Anti-Conversion Law) की तारीफ की है. राज्यपाल ने कहा, 'अगर किसी विषय पर कोई कानून लाया जाता है, तो उसके पीछे कई कारण होते हैं. लव जिहाद के मामलों से ज्यादातर लड़कियां परेशान थीं. एक सर्वे में ये बात सामने आई है. लिहाजा ऐसा कानून लाया गया.'
समझदार किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं
वहीं, किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए आनंदीबेन पटेल ने कहा, 'जो भी किसान समझदार हैं, वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं. सिर्फ पंजाब के किसान ही प्रदर्शन कर रहे हैं. पहले जब विधेयक लाया जाता है, तब तो कोई ये नहीं बताता कि किस बात पर समस्या है. अब इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं. किसानों को दिमाग से सोचना चाहिए.'
लव जिहाद से ज्यादातर लड़कियां परेशान थीं
आनंदीबेन पटेल ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि एक सर्वे हुआ है, जिसमें देखा गया कि कितनी लड़कियों की शादी हुई और इनमें से कितनों को परेशानी झेलनी पड़ रही है? दूसरे धर्म में शादी के बाद कितनी लड़कियां वापस लौटीं? कितनी लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई? कुछ मामलों में तो मां-पिता भी सामने आते हैं और आरोप लगाते हैं कि लड़के ने बेटी का नाम बदल दिया था. राज्यपाल ने कहा, 'जब एक सर्वे में ऐसी घटनाओं की खबरें बढ़ जाती हैं, तो इस स्थिति में एक विधेयक लाया जाना और उसे लागू करना जरूरी है और सही भी.'
बुराइयों को रोकना हर परिवार की जिम्मेदारी
आनंदीबेन पटेल ने कहा, 'हमारे समाज, परिवार और निजी स्तर पर अभी भी कई बुराइयां हैं. जब ऐसी बुराइयां बाहर आने लगती हैं, तो लव जिहाद जैसे कड़े कानूनों की जरूरत महसूस होती है.' उन्होंने इसके साथ ही कहा, 'मुझे लगता है कि ऐसी बुराइयों को रोकना हर परिवार की जिम्मेदारी है. ये सावधानी से देखा जाना चाहिए कि बेटे-बेटियां बाहर क्या कर रहे है. किसी प्रतिकूल घटना पर निगरानी रखी जानी चाहिए.'
राज्यपाल ने एक सवाल के जवाब में कहा- 'महिलाएं मेरे पास अलग-अलग मुद्दे लेकर आती हैं. जरूरत पड़ती है तो मैं उन्हें सरकार के पास भेजती हूं. पर इस बारे में ज्यादा शिकायतें नहीं हैं.'
यूपी में कब लाया गया था लव जिहाद कानून?
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान ऐलान किया था कि प्रदेश में लव जिहाद को लेकर एक कानून लाया जाएगा. यूपी की कैबिनेट ने 24 नवंबर को "गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक" को मंजूरी दी थी. सरकार का कहना है कि इस कानून का मक़सद महिलाओं को सुरक्षा देना है. इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद (Love Jihad) पर कानून लाने की तैयारी कर चुकी है. हरियाणा, कर्नाटक औऱ कई अन्य BJP शासित राज्यों में भी लव जिहाद पर कानून लाने की कवायद चल रही है.
10 साल तक की सजा का प्रावधान
इस प्रस्तावित कानून के तहत, धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सज़ा होगी. माना जा रहा है कि यूपी सरकार आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद से जुड़े विधेयक लाकर इसे पारित कराएगी.
Comments
Post a Comment