आरोपी 6 माह के लिए जिलाबदर | Aropi 6 mah ke liye jilabadar

आरोपी 6 माह के लिए जिलाबदर

आरोपी 6 माह के लिए जिलाबदर

रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचन्द्र डाड ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर लोक शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस थाना स्टेशन रोड क्षेत्र निवासी ऋषभ उर्फ़ गौरव उर्फ़ कबूतर पिता प्रकाश गौर निवासी भंडारी गली रतलाम को 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेशित किया है कि जिला बदर अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ तथा मंदसौर जिलों की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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