अस्थाई फटाका लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित | Asthai fataka license ke liye avedan amantrit
अस्थाई फटाका लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित
रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत आतिशबाजी व्यवसाय करने के लिये विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत इच्छुक व्यक्तियों से अस्थाई फटाका लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि आगामी 21 अक्टूबर 2020 नियत की गई है। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे तथा सूचना भी आवेदक को नहीं दी जाएगी।
कलेक्टर श्री गोपालचन्द्र डाड ने बताया कि आवेदन के साथ 500 रूपए के चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साइज के दो फोटो संलग्न करना होंगे। फीस में बढ़ोतरी होने पर वह फीस भी लाइसेंसी को जमा करनी होगी। आवेदन पर 10 रूपए का कोर्ट फीस स्टांप चस्पा किया जाना होगा।लाइसेंस फीस निर्धारित मद में जमा होगी। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र रतलाम शहर तथा जिले के ग्रामीण तहसील स्तर पर अपने-अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
लाइसेंसधारी को केवल उसी स्थान पर आतिशबाजी का व्यवसाय करने की अनुमति होगी जो स्थान संबंधित अधिकारी द्वारा नियत किए जाएंगे। लाइसेंसधारी को आग से सुरक्षा के लिए रेत, पानी, अग्निशामक की समुचित व्यवस्था स्वयं करना होगी और सावधानीपूर्वक व्यवसाय करना होगा ताकि अग्नि दुर्घटना नहीं होने पाए। नियत मानक के फटाखों का ही उपयोग एवं विक्रय हो तथा प्रदूषण फैलाने वाले व अधिक आवाज वाले बम, राकेट आदि घातक फटाखों का उपयोग एवं विक्रय न हो। बिना लायसेंस पाप्त किए आतिशबाजी का व्यवसाय करना दण्डनीय अपराध है। अतः लायसेंस स्वीकृति उपरांत ही व्यवसाय करना सुनिश्चित किया जाए
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