आय जाति प्रमाण पत्र को चुनौती पर मंत्री गौरीशंकर बिसेन को हाईकोर्ट का नोटिस | Aay jati praman patr ko chunoti pr mantri gorishankar bisen

आय जाति प्रमाण पत्र को चुनौती पर मंत्री गौरीशंकर बिसेन को हाईकोर्ट का नोटिस 

आय जाति प्रमाण पत्र को चुनौती पर मंत्री गौरीशंकर बिसेन को हाईकोर्ट का नोटिस

जबलपुर (संतोष जैन) - मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गलत आय व जाति प्रमाण पत्र के मामले पर राज्य सरकार मंत्री गौरीशंकर बिसेन बालाघाट कलेक्टर एसपी सहित अन्य को नोटिस जारी किए पूर्व विधायक किशोर समरीते की याचिका पर जस्टिस अजय पाल की सिंगल बेंच ने अनावेदको से जवाब मांगा इसके लिए 23 नवंबर तक का समय दिया गया याचिका में कहा गया कि चुनाव लड़ने में भी इस गलत प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया गया रांची के पूर्व विधायक किशोर समरीते की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के आवेदन पर 18 मार्च 2018 को एसडीएम वारासिवनी ने उन्हें क्रीमी लेयर के अंतर्गत ओबीसी वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जारी किया इस प्रमाण पत्र के लिए विषय में सक्षम अधिकारी को यह नहीं बताया कि वह विधायक व सांसद रह चुके हैं

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