अचल सम्पत्ति के दान/विक्रय पर 3 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा | Achal sampatti ke daan vikray pr 3 pratishat se adhik atirikt stamp

अचल सम्पत्ति के दान/विक्रय पर 3 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा


रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए गए अन्य विधेयक 'मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक-2020' के अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम और नगर पालिका की सीमाओं के अंतर्गत स्थित अचल सम्पत्ति के दान/विक्रय आदि से संबंधित लिखतों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क 3 प्रतिशत से अधिक प्रभार्य नहीं होगा।

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