लुट करने वाले आरोपी को जेल भेजा गया
झाबुआ (अली असगर बोहरा) - घटना इस प्रकार है की दिनांक 22.08.2019 को फरियादी उडनसिंह ने थाना झाबुआ में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि रात्री में फरियादी के काका ठाकुरसिंग कि तबीयत खराब होने से फरियादी उन्हे इलाज हेतु काकी ,बहन व गॉव के मुकेश कि तुफान गाडी से ग्र्राम तेजारिया से अहमदाबाद जा रहे थे कि करीब 2.30 बजे फत्तीपुरा फाटा व छापरी फाटे के बीच पारा झाबुआ रोड पर पहुचे कि ड्राईवर साईट की टायर में कुछ चुभने से हवा निकलने लगी। मुकेश ने गाडी साईड में रोककर, उतरकर मोबाईल की टार्च से रोशनी कर देखा तो ड्राईवर साईड के टायर में नुकीला पत्थर मिट्टी सहित पुरे रोड पर बिछे हुए थे तभी 3-4 बदमाशों ने तुफान गाडी को चारों तरफ से घेर लिया । फरियादी और मुकेश डर के कारण तुफान गाडी में बैठकर गेट बंद करने लगे तभी एक बदमाश ने हाथ में चाकू निकाला,बोला जितने भी रूपये पैसे हो निकालो। हमने नही दिया तो चाकू वाले बदमाश ने जबरन मेरी शर्ट की जेब में हाथ डालकर जेब में रखे 5 हजार रूपये व आधार कार्ड छिन लिये दुसरे बदमाश ने काकी की चुडी,बेग छिन लिया जिसमें 1 लाख रूपये व मोबाईल व सिम डली थी। तीसरे बदमाश ने मुकेश की जेब से 500 रूपये तुफान गाडी का रजिस्ट्रेशन व ड्राईविंग लाईसेंस व चौथे बदमाश ने उसकी बहन का बैग जिसमें रखी अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र, स्थाई प्रमाण पत्र, एटीएम कार्ड लूट लिए। किसी मोटरसाईकिल के हेडलाईट कि रोशनी पडने पर बदमाशों के चेहरे देखे है कि रिपोर्ट पर धारा 392 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कि गई है।
दिनांक 21.08.2020 को आरोपी मुकेश पिता नरवेसिंग वाकला निवासी माछलिया थाना कालीदेवी को गिरफ्तार कर आज दिनांक 27.08.2020 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(श्री गौरव प्रज्ञानन सा.) के समक्ष पेश किया जहॉ से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मुकेश को जेल भेजा गया । सूचना मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा दी गई ।
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