बहुचर्चित सारंगी कांड में फरार छह आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल
पेटलावद (संदीप बरबेटा) - अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि घटना दिनांक 17/3/ 2020 को दरमियानी रात में ग्राम नवापाड़ा फोर्स कंपनी की पिकअप जिसमें शराब भरी थी भागने के दौरान पिकअप पलटी खा गई उसमें बैठा सुरेश पिता मोहन भूरिया निवासी हवा रुंडा की मृत्यु हो जाने से उसका शव पीएम हेतु सीएचसी पेटलावद में रखा गया था और परिजनों को सूचना दी गई जिस पर मृतक सुरेश के परिजन के द्वारा पीएम नहीं करवाने तथा शराब ठेकेदार के द्वारा मारने का आरोप लगाया व कार्यवाही नहीं करने की दशा में सारंगी चौकी के सामने रोड जाम करने की धमकी दी गई जिस पर से चौकी सारंगी के द्वारा पेटलावद के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी मृतक के परिजन एवं उनके समर्थक नहीं माने व पीएम नहीं कराने का बोल कर सारंगी के लिए रवाना हो गए जिसके बाद आधे घंटे पश्चात चौकी सारंगी पर तैनात आरक्षक नुरसिंह व नंदकिशोर के द्वारा मोबाइल पर सूचना दी गई कि मृतक के परिजन और समर्थक तथा जयस पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा स्टेट हाईवे 18 एच एस बदनावर पेटलावद मार्ग पर लोहे का खंबा रखकर रास्ता जाम कर दिया जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है इस बात की सूचना एस डी ओ पी पेटलावद एवं थांदला तथा थाना पेटलावद का कोर्स सारंगी पहुंचा एवं वरिष्ठ अधिकारी एवं पेटलावद तहसीलदार के द्वारा रोड जाम कर रहे लोगों को समझाइश दी गई की आप लोग लोहे का खंभा व महिंद्रा मिटाडोर एवं बुलेरो को हटाकर रास्ता खोल दो जिस पर मृतक के परिजन व जयस पार्टी का लीडर कमलेश डोडियार एवं अन्य कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों के लगभग 200 लोग को कमलेश डोडियार के द्वारा उकसाने पर ग्रामीण एवं मृतक के परिजन तथा जयेश कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस फोर्स व तहसीलदार के वाहनों पर पतराव किया गया जिससे आरक्षक क्रमांक 122 नूरसिंह को चोट लगी एवं बस क्रमांक एमपी 03 -5458 जोकि पुलिस लाइन से आई थी जिसमें थोड़ फोड किया गया जिसके बाद पुलिस बल के द्वारा भीड़ को टियर गैस चलाकर खदेड़ा जाकर तितर-बितर किया जो अपने वाहनों को वही छोड़कर भाग गए आरोपीगण का उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई तथा शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उक्त आरोपी के विरुद्ध धारा 353 332 333 341 147 148 506 बी भादवी एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3(2)(क)का अपराध पंजीबद्ध किया गया पूर्व में भी आरोपी गण को न्यायालय द्वारा जिला जेल झाबुआ भेजा गया आज दिनांक 25/08/ 2020 को फरार आरोपीगण
1:भरत उर्फ भरतलाल s/o मोहन भूरिया उम्र 22 वर्ष निवासी हवारुंडा
2:लालूs/o बालू डामोर,उम्र 23 वर्ष निवासी हवारुंडा
3:हरिरामs/o कोदा भाभर, उम्र 30 वर्ष निवासी हवारुंडा
4:अंनु उर्फ अनिलs/o मोहन ताड़, उम्र 22 वर्ष निवासी छायानपाडा
5:सुनील s/o मोहन गरवाल, उम्र 19 वर्ष निवासी छायानपाडा
6:मुन्नाs/oसुखराम देवदा, निवासी भमती, इन आरोपीगणों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेटलावद में पेश किया गया जिस पर से न्यायाधीश महोदय श्री संजीव कटारे द्वारा छह(6)आरोपीगण को जिला जेल झाबुआ भेजा गया
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री प्यारेलाल चौहान द्वारा की गई। उक्त जानकारी मीडिया सेल प्रभारी सुरेश जामो्द एडीपीओ द्वारा दी गई
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