अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज भेजा जेल | Awaidh sharab ki bikri karne wale aropi ki hui hui jamanat kharij bheja jail

अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज भेजा जेल

अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज भेजा जेल

इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री राकेश कुमार कुशवाह न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना खुडैल के अप.क्र.297/2020 धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में गिरफ्तारशुदा आरोपी जितेन्‍द्र पिता धनसिंह चौहान उम्र 42 साल निवासी ग्राम फली थाना खुडैल इंदौर को पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती सुशीला दहीकर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो वह पुन: अपराध करेगा। आरोपी के फरार होने की संभावना है अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाना चाहिए। न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त करते हुए जेल भेजा।

अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.08.2020 को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम फली में एक व्‍यक्ति अवैध रूप से शराब बेच रहा है मुखबीर की सूचना पर विश्‍वास कर बताये गए स्‍थान पर पहुंचे जहां पर जितेन्‍द्र के मकान के पास बना घास का कोठे के पास एक व्‍यक्ति खडा मिला। जिसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम जितेन्‍द्र पिता धनसिंह चौहान बताया। उसको सूचना दी गई कि हमें मुखबीर से जानकारी मिली है कि आप घास के कोठे में अवैध शराब रखकर विक्रय कर रहे हो हमें तलाशी लेनी है उसकी सहमति लेकर घास के कोठे में तलाशी ली गई, तलाशी लेने पर कोठे में 21 कागज के पुष्‍ठे की पेटियां रखी पायी गई। जिसे पंचान के समक्ष खुलवाकर चेक किया तो 12 पेटी में प्रत्‍येक पेटी में 50 क्‍वार्टर देशी प्‍लेन व देशी मसाला शराब रखी हुई थी जिसकी कुल कीमत 93,000 रूपये थी। उक्‍त शराब को बेचने के लिए आरोपी से लायसेंस पूछने पर लायसेंस न होना बताया। अपराध धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम का होने से आरोपी को गिरफ्तार कर व शराब को विधिवत जप्‍त कर वापिस थाने आएं। जहां पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

Post a Comment

Previous Post Next Post