अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त की गई
झाबुआ (अली असगर बोहरा) - घटना इस प्रकार है की दिनांक 02.08.2020 को फरियादी ने थाना झाबुआ मे रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई की दिनांक 09.07.2020 को में अपने घर पर थी मेरे माता - पिता खेत पर काम करने चले गए थे। करीब दिन के 11 बजे फरियादी की जीजा राहुल पिता कलिया निवासी कुंडला आया ओर उसे बोला कि चल तुझे पिटोल से कपड़े दिला दूॅ ऐसा कहकर उसे टेम्पो में बैठाकर पिटोल लेकर गया पिटोल से ऐसा बोला कि दाहोद में कपड़े अच्छे मिलते है तो उसे पिटोल से जीप में बैठाकर दाहोद लेकर गया दाहोद में उसे बोला कि में तुझे अपनी औरत बनाऊॅगा ऐसा कहकर पास के गॉव में झोपड़ी में ले गया और वहॉ पर पीडि़ता के इच्छा के विरुद्ध खोटा काम (बलात्कार) करता रहा। करीब 15 दिन तक उसके साथ बलात्कार किया और उसे बोलता था कि अगर ये बात किसी को बताई तो जान से मारने की धमकी देता था बाद में उसके जीजा बाहर काम पर गया तो वह मौका देखकर भागकर उसके घर खेड़ी आई ओर खेड़ी में उसके माता पिता व काका को घटना बताई। उक्त रिपोट पर थाना झाबुआ द्वारा धारा 363, 366, 376(2)एन भादवि एवं 5/6 पाक्सों एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया।
आज दिनांक 04.08.2020 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया तभी से वह अभिरक्षा में है आरोपी के अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन धारा 439 द.प्र.स. प्रस्तुत किया गया अभियोजन की ओर विशेष लोक अभियोजक श्री एस.एस. खींची साहब द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र का विरोध किया गया अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए उक्त आरोपी की जमानत माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्री सुनील मालवीय साहब द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया। सूचना सहा. मीडिया प्रभारी सुश्री शीला बघेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा दी गई ।
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