महाराष्ट्र राज्य के जिलों में आवागमन के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, अनुमति (पास) के लिए आवेदन करना होगा | Maharashtra rajya ke jilo main avagaman ke sambandh main pratibandhatmak adesh
महाराष्ट्र राज्य के जिलों में आवागमन के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, अनुमति (पास) के लिए आवेदन करना होगा
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - वर्तमान समय में जलगांव, अमरावती, बुलढाणा व औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में कोरोना संक्रमण के अत्यधिक प्रकरण चिन्हिंत हो रहे है। चूंकि यह जिले बुरहानपुर जिले के निकटतम जिले होने से प्रतिदिन काफी अधिक संख्या में आमजनों का आवागमन हो रहा है। जिस कारण कोरोना वायरस संक्रमण बुरहानपुर जिले को भी प्रभावित कर रहा है। कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण से बचाने के लिए जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बुरहानपुर जिले में आगामी आदेश तक यह प्रतिबंधित आदेश जारी किया है कि-
1) प्रतिबंधित अवधि में बुरहानपुर जिले से कोई भी व्यक्ति जिला जलगांव, अमरावती, बुलढाणा व औरंगाबाद (महाराष्ट्र) बिना अनुमति नहीं जायेगा तथा जिला जलगांव, अमरावती, बुलढाणा व औरंगाबाद (महाराष्ट्र) से कोई भी व्यक्ति बुरहानपुर जिले में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेंगा।
2) यदि कोई व्यक्ति मेडिकल इमरजेंसी या अन्य कोई अतिआवश्यक कार्य से बुरहानपुर जिले से जलगांव, अमरावती, बुलढाणा व औरंगाबाद जाता है या जलगांव, अमरावती, बुलढाणा व औरंगाबाद से बुरहानपुर जिले में आता है तो उसे अनुमति लेना आवश्यक है। इस हेतु राजेश कुमार जैन अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अनुमति के लिए ईमेल मचंेेइनतींदचनत/हउंपसण्बवउ एवं व्हाटसअप नंबर 93011-36197 या 88171-11012 पर आवेदन कर सकते है। यह आदेश आगामी 7 दिवस तक प्रभावशील रहेंगा।
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