बजरंग दल ने 19 गायों को गौतस्करों से छुड़ाया,एक गाय मृत मिली
हर्रई (रत्नेश डेहरिया) - थाना प्रभारी कौशल सूर्या के निर्देशन पर उपनिरीक्षक पीएल उईके, एन एस ठाकुर और देवीप्रसाद प्रीत, आर हरिश्चंद्र यादव, शासकीय वाहन क्रमांक एमपी 03 8599 के कस्बा हर्रई एवं इलाके में रात्रि गश्त हेतु रवाना हुआ था। जो दौरान कस्बा भ्रमण रात्रि गश्त के जरिए मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम घोघरी के जंगल से रोड से एक ट्रक में मवेशी भरकर कत्लखाना ले जाने की सूचना प्राप्त होने पर थाना स्टाफ शासकीय वाहन के रवाना होकर मुखबिर द्वारा बताए स्थान ग्राम घोघरी के पास जंगल रोड पर जहां पर एक ट्रक खड़ा मिला एवं आकाश उर्फ मोदी साहू, विशाल कहार, हर्षित कहार, दीपक राय, प्रशांत, गोलू, राजा, गोलू सराठे, मनोज, दुर्गेश कहार मिले जिन्होंने बताया हम बजरंग दल कार्यकर्ता है। टाटा आईसर ट्रक क्रमांक MP 49 AT4280 को चेक किया गया। जिसमें कोई चालक व हेल्पर नहीं था। पुलिस और बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रक के त्रिपाल को हटाकर अंदर देखा गया। जिसमें मवेशियों के मुंह रस्सी से बंधे हुए एवं ठूश ठूश कर भरे हुए थे। जिन्हें कत्लखाने ले जाया जा रहा था। ट्रक में कोई भी दस्तावेज नहीं मिले ना ही कोई कीमती सामान रुपया पैसा नहीं मिला।
ट्रक चालू हालत में था ट्रक में कुल 19 मवेशी गाय भरे हुए थे जिसमें से 18 नग जिंदा एवं एक नग मवेशी मत अवस्था में पाया गया। ट्रक चालक एवं अन्य अज्ञात आरोपी द्वारा अपराध 469(1)(२) मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं संशोधित अधिनियम 2010 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (1) का मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3,9,6 १९२.६६(क) ढांचा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा का 192 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की गठित कर ना पाए जाने से ट्रक क्रमांक MH 49 AT 4280 का चालक एवं अन्य अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रार्थी हर्षित कहार पिता जगदीश कहार उम्र 18 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 13 हर्रई थाना की रिपोर्ट पर मौके पर अपराध क्रमांक 0/2020 धारा 4,6,9 (1)(२) मध्य प्रदेश गोवंश का प्रतिषेध अधिनियम के तहत मर्ग कायम कर जांच विवेचना ली गई है। पुलिस द्वारा जांच अभी की जा रही है।
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