बुरहानपुर में सशर्त होमडिलेवरी, पार्सल की अनुमति होटल, भोजनालय, रेस्टोरेंट को दी | Burhanpur main sasharth home delivery parsal ki anumati
बुरहानपुर में सशर्त होमडिलेवरी, पार्सल की अनुमति होटल, भोजनालय, रेस्टोरेंट को दी
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - कोरोना वायरस संक्रमण के वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, आवश्यकता के उपाय किये जाने हेतु बुरहानपुर जिले में आमजन की सुविधा, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह के निर्देशानुसार प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर निम्नानुसार होटल/रेस्टोरेंट/मिष्ठान, भोजनालय, स्वल्पहार, जलपानगृह, भोजनालय व्यवसायियों को (कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर) होमडिलेवरी/पार्सल की अनुमति सशर्त प्रदान की जाती है।
यह होगी शर्तेः-
1. जिले में स्थिति होटल, रेस्टारेंट के प्रवेश गेट पर पर्याप्त मात्रा में हैण्ड सेनेटाईजर/लिक्विड हैंडवाश, साबुन एवं नेपकिन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. संबंधित फर्म द्वारा थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था स्वयं के द्वारा की जायेगी।
3. परिसरों में बैठक व्यवस्था दो टेबलों के मध्य से न्यूनतम 6 फीट दूरी अनिवार्य रूप से रखी जाये।
4. होटल, भोजनलाय एवं रेस्टारेंट में कार्य करने वाले स्टाफ को विशेष साफ-सफाई, स्वच्छ वर्दी, मास्क एवं हैण्ड सेनेटाईजर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. परिसर को सेनेटाईजर करवाना सुनिश्चित करें।
6. परिसर में कोविड नियंत्रण से संबंधी पोस्टर लगवाया जाना अनिवार्य है।
7. परिसर में भोजन/स्वल्पहार परोसने हेतु केवल डिस्पोजल आयटम का प्रयोग किया जायेगा। पर्यावरण की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उपयोग में लाये जाने वाले डिस्पोजल आयटम शासन द्वारा निर्धारित पर्यावरण हितेषी मापदण्ड तथा मानकों के अनुरूप हो तथा इन डिस्पोजल आयटम का निपटारा भी शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत करना होगा।
8. होटल, रेस्टारेंट एवं भोजनालय में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
9. परिसर में अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये।
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