जिले में 14 मई से 15 मई तक किराना सामाग्री, सब्जी की आपूर्ति होम डिलेवरी अनुमति के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपर। (अमर दिवाने) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने संपूर्ण बुरहानपुर शहर सीमा में ‘’कर्फ्यू’’ आदेश शहर सीमा व ग्राम एमार्गिद, जैनाबाद, मोहम्मदपुरा, ग्रामीण क्षेत्र में दिनांक 14/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे तक पारित किया है। जिले में आम नागरिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हेतु किराना सामाग्री, सब्जी की आपूर्ति होम डिलेवरी अनुमति (पास) धारको के माध्यम से करने की छूट दी गई हैं। चूंकि वर्तमान में जिले में कोरोना सक्रंमण तेजी से फैल रहा हैं। जिसके बचाव एवं रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार दिनांक 14/05/2020 से 15/05/2020 तक किराना सामाग्री, सब्जी की आपूर्ति होम डिलेवरी अनुमति (पास) धारको के माध्यम से करने हेतु प्रतिबंधित किया जाता हैं।
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