सोशल मीडिया में भ्रामक पोस्ट को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी | Social media main bhramak post ko lekar pratibandhatmak adesh jari
सोशल मीडिया में भ्रामक पोस्ट को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
सिवनी (संतोष जैन) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 तहत व्यक्ति, व्यक्तियों के समूहों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया साइड एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यमों से भ्रमित जानकारी प्रसार, आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो-वीडियो की पोस्ट के साथ ही इनके फॉरवर्ड किये जाने को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया हैं।
1 मई से 31 मई 20 तक की अवधि के लिए जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार सोशल मीडिया साइट जैसे व्हाट्सएप,फेसबुक , ट्विटर ,इंस्टाग्राम एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यमों में कोरोना वायरस जनित बीमारी के संबंध में भ्रामक पोस्ट,आपत्तिजनक साम्प्रदायिक तथा उध्देलित करने वाली भ्रामक पोस्ट एवं चित्र तथा चलचित्र पोस्ट तथा इनका फॉरवर्ड किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा साथ ही पोस्ट में कमेंट्स गतिविधियों में भी प्रतिबंध लगया गया । इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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