अखबार का मासिक शुल्क वसूली के लिए वितरक हेतु समय निर्धारित | Akhbar ka masik shulk vasuli ke liye vitrak hetu samay

अखबार का मासिक शुल्क वसूली के लिए वितरक हेतु समय निर्धारित

रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान के आदेशानुसार रतलाम जिले की राजस्व सीमा में अखबार का मासिक शुल्क वसूली के लिए वितरक अथवा एजेंट का समय निर्धारित किया गया है। उनको प्रातः 9.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक अपने पाठकों तक जाने की छूट प्रदान की गई है। वितरक अथवा एजेंट को शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का पालन करना अनिवार्य होगा। वितरण अथवा एजेंट को परिचय पत्र गले में धारण करना होगा। वितरक को मास्क पहनना तथा सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

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