कलेक्टर द्वारा 100 से अधिक आवेदनों पर जनसुनवाई की गई | Collector dwara 100 se adhik avedan pr jansunvai ki

कलेक्टर द्वारा 100 से अधिक आवेदनों पर जनसुनवाई की गई

कलेक्टर द्वारा 100 से अधिक आवेदनों पर जनसुनवाई की गई

उज्जैन (रोशन पंकज) - मंगलवार को बृहस्पति भवन में कलेक्टर श्री शशांक मिश्र, प्रभारी सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल, श्री जीएस डाबर और अन्य अधिकारियों द्वारा सौ से अधिक आवेदनों पर जनसुनवाई करते हुए अधिकारियों को प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिये गये।

शंकरपुर मक्सी रोड निवासी सीताबाई पति प्रेमाजी ने आवेदन दिया कि ग्राम करोंदिया में उनकी कृषि भूमि है, जिसे उन्होंने खेती करने के लिये पट्टे पर कुछ लोगों को दिया था, क्योंकि प्रार्थिया वृद्ध थी और कृषि कार्य करने में असमर्थ थी। कुछ साल बाद जब उन्होंने उन लोगों को जमीन छोड़ने के लिये कहा तो उन्होंने कब्जा छोड़ने से मना कर दिया और अब उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कलेक्टर ने इस पर एसडीएम उज्जैन ग्रामीण को समय-सीमा में प्रार्थिया के प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिये।

बाढकुमेद निवासी धीराजी पिता रामशरण ने आवेदन दिया कि उनके छोटे पुत्र द्वारा आयेदिन उन्हें और उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तथा उन्हें घर से निकालने की धमकी दी जाती है। इस पर एसडीएम उज्जैन को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

नानाखेड़ा निवासी रमेशचन्द्र राय ने आवेदन दिया कि उन्होंने सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित से देवास रोड पर एक भूखण्ड क्रय किया था, परन्तु आज तक उन्हें भूखण्ड पर संस्था द्वारा आधिपत्य नहीं दिलाया गया है। इस पर डीआरसीएस को मामले की जांच करने के निर्देश दिये गये।

ग्राम घोंसला निवासी रामसिंह पिता रामाजी ने आवेदन दिया कि गांव के सरपंच और प्रतिनिधि द्वारा गांव के विकास के लिये प्रदाय की गई शासकीय अनुदान राशि का दुरूपयोग किया गया है तथा गांव में कोई भी विकास के कार्य नहीं किये जा रहे हैं। इस पर सीईओ जनपद पंचायत महिदपुर को मामले की जांच करने के निर्देश दिये गये।

नलिया बाखल निवासी राजेश मालवीय ने आवेदन दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास स्वीकृत किया गया था। आवेदक दिव्यांग है तथा चलने-फिरने में असमर्थ है। उनके मोहल्ले के एक व्यक्ति द्वारा आवास के निर्माण में अनावश्यक रूप से बाधा उत्पन्न की जा रही है तथा उन्हें निर्माण कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा समय-समय पर निर्माण स्थल पर अतिक्रमण भी कर लिया जाता है। इस पर नगर निगम आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा गया।

ग्राम पंचायत मुंडलीदोत्रू निवासी राजूबाई पति बापूलाल ने आवेदन दिया कि गांव में स्थित उनकी कृषि भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा कपिल धारा योजना के अन्तर्गत जबरन कुआ बनाने के लिये कब्जा कर लिया गया है तथा उन्हें इसका मुआवजा भी नहीं दिया गया है। इस पर सीईओ जनपद पंचायत महिदपुर को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार अन्य मामलों में जनसुनवाई की गई।

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