आबकारी धार के प्रकरण मे माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा 10 लाख बॉन्ड एवं 5 लाख मानवीय कार्यों के लिए जमा कराने की कठोर शर्तों पर सात कंपनी के डायरेक्टर मन्जुल वाधवा को दी गई जमानत
धार - जिले के आबकारी वृत्त धरमपुरी में प्रकरण क्रमांक 418/19 दिनांक 23/06/2019 को कन्टेनर क्रमांक HR 47 C 5254 से 1180 पेटी रॉयल पटियाला मदिरा जप्त तक कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान Bacchus enterprise limited Hambarn mullapur road लुधियाना कंपनी के डायरेक्टर दोषी पाए गए जिन्हें आबकारी उप निरीक्षक एस एन सिंगनाथ के द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय धरमपुरी के समक्ष पेश किया गया था माननीय न्यायालय धरमपुरी द्वारा उप जेल धरमपुरी मे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के द्वारा दिनांक 18/02/2020 को पारित आदेश मे Bacchus enterprise limited ke Director आरोपी मंजुल पिता गुलशन वाधवा को ₹1000000 (दस लाख) के बांड एवं ₹500000 (पांच लाख) कलेक्टर जिला धार को विधवा, बुज़ुर्ग, एंव निराश्रित लोगो के मानवीय कार्य हेतु जमा कराने की कठोर शर्तों पर जमानत दी गई।
उक्त प्रकरण में पूर्व में भी गिरफ्तार Bacchus enterprise limited Hambarn mullapur road लुधियाना punjab के प्रबंधक प्रमोद कुमार को भी माननीय न्यायालय द्वारा एक बार जमानत आवेदन निरस्त कर दुसरी बार ₹1000000 के बांड एवं ₹500000 कलेक्टर जिला धार को मानवीय कार्य हेतु जमा कराने की कठोर शर्त पर जमानत दी गई थी
इस प्रकार आबकारी विभाग जिला धार द्वारा की गई कार्रवाई से जिला धार में मानवीय कार्यों के लिए 1000000 (दस लाख) रुपए जमा हुए।
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