आबकारी धार के प्रकरण मे माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा 10 लाख बॉन्ड एवं 5 लाख मानवीय कार्यों के लिए जमा कराने की कठोर शर्तों पर सात कंपनी के डायरेक्टर मन्जुल वाधवा को दी गई जमानत | Abkari dhar ke prakran main manniy uchch nyayalay khandpith indore

आबकारी धार के प्रकरण मे माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा 10 लाख बॉन्ड एवं 5 लाख मानवीय कार्यों के लिए जमा कराने की कठोर शर्तों पर सात कंपनी के डायरेक्टर मन्जुल वाधवा को दी गई  जमानत

आबकारी धार के प्रकरण मे माननीय उच्च न्यायालय  खण्डपीठ इन्दौर द्वारा 10 लाख बॉन्ड एवं 5 लाख मानवीय कार्यों के लिए जमा कराने की कठोर शर्तों पर सात कंपनी के डायरेक्टर मन्जुल वाधवा को दी गई  जमानत

धार - जिले के आबकारी वृत्त धरमपुरी में प्रकरण क्रमांक 418/19  दिनांक 23/06/2019 को कन्टेनर क्रमांक HR 47 C 5254 से 1180 पेटी रॉयल पटियाला मदिरा जप्त तक कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान Bacchus  enterprise limited Hambarn mullapur road लुधियाना   कंपनी के डायरेक्टर दोषी पाए गए जिन्हें आबकारी उप  निरीक्षक एस एन  सिंगनाथ के द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय धरमपुरी  के समक्ष पेश किया गया था  माननीय न्यायालय धरमपुरी  द्वारा उप जेल धरमपुरी मे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था माननीय   उच्च न्यायालय  खण्डपीठ  इंदौर के द्वारा दिनांक 18/02/2020 को पारित आदेश मे Bacchus  enterprise limited  ke Director आरोपी मंजुल पिता गुलशन वाधवा को  ₹1000000 (दस लाख) के बांड एवं ₹500000 (पांच लाख) कलेक्टर जिला धार को विधवा, बुज़ुर्ग, एंव निराश्रित लोगो के  मानवीय कार्य हेतु जमा कराने की कठोर  शर्तों पर जमानत दी गई।

उक्त प्रकरण में पूर्व में भी गिरफ्तार Bacchus enterprise limited Hambarn mullapur road लुधियाना punjab  के प्रबंधक प्रमोद कुमार को भी माननीय न्यायालय द्वारा एक बार जमानत आवेदन निरस्त कर दुसरी बार  ₹1000000 के बांड एवं ₹500000 कलेक्टर जिला धार  को मानवीय कार्य हेतु जमा  कराने की कठोर  शर्त पर जमानत दी गई थी

इस प्रकार आबकारी विभाग जिला धार  द्वारा की गई कार्रवाई से जिला धार में मानवीय कार्यों के लिए 1000000 (दस लाख) रुपए जमा हुए।

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