जय किसान फसल ऋण माफी योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं | Jay kisan fasal shran maafi yojna main laparwahi bardash nhi

जय किसान फसल ऋण माफी योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

ऋण माफी योजना के द्वितीय चरण की दी जानकारी

जय किसान फसल ऋण माफी योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

बालाघाट (देवेन्द्र खरे) - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट के सभाकक्ष में 20 दिसंबर 2019 को बैंक शाखा अंतर्गत शाखा प्रबंधको की बैठक का आयोजन किया गया । जिसमें जय किसान फसल ऋण माफी योजना के सबन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी से अवगत कराया गया। जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं में यदि हिलावाली या लापरवाही की जाती है तो यह बर्दाश्त नहीं की जाएगी । इस आशय के उद्गार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी.के. सागर द्वारा शाखा प्रबंधकों को दिये निर्देशों में व्यक्त किये गये ।

शाखा प्रबंधकों की बैठक में श्री सागर ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत पिंक-1 एवं पिंक-2 प्रकरणों के निराकरण के संबंध में समितिवार, तिथि वार और कृषको के उपस्थित होने पर निराकरण हेतु की जाने वाली कार्यवाही की विस्तृत जानकारी की समीक्षा करते हुए उपस्थित शाखा प्रबंधको एवं संस्था प्रबन्धको को निर्देशित किया कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत पोर्टल पर डाटा संशोधित करने की प्रक्रिया जैसे तहसील पंजीयन, हल्का क्रमांक एवं ग्राम का नाम के संबंध में जिम्मेदारी से कार्य करें। इस दौरान इन कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सागर ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों में भरे गए आवेदनों को ऑनलाइन यथा पंच की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए । इसके अलावा उन्होंने जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत पीए चालू ऋण के राशि रुपए एक लाख से कम के प्रकरणों की स्वीकृति हेतु ऋण माफी के द्वितीय चरण के संबंध में विस्तार पूर्वक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रभारी प्रबंधक लेखा राजीव सोनी, श्रीमती अन्नपूर्णा वर्मा, ए.के. जायसवाल, पी जोशी, राजेश नगपुरे, सहित शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित शाखा प्रबंधकों द्वारा जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत द्वितीय चरण के संबंध में अपने अपने शाखाओं से संबंधित जानकारी से मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अवगत कराया।

सरसाई की ट्रेनिंग संपन्न

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी.के. सागर की उपस्थिति में सरसाई की ट्रेनिंग संपन्न हुई । इस अवसर पर सरसाई के संबंध में जानकारी से अवगत कराते हुए श्री सागर ने बताया कि 30 मार्च 2011 के बाद से आज दिनांक तक जो भी कृषि ऋण वितरण हुआ है । उनका सरसाई में रजिस्ट्रेशन कर सदस्यता ग्रहण कर सरसाई के ऑनलाइन पोर्टल में प्रविष्ट करना होगा। जिसमें दो पहिया वाहन ऋण, चार पहिया वाहन उपभोग ऋण, व्यक्तिगत ऋण, आवास ऋण एवं कोलेटरल केश क्रेडिट ऋण तथा इसके अलावा जो भी कृषि ऋण वितरण किया गया है उन सभी ऋण की प्रविष्टि ऋण वितरण दिनांक से 30 दिन के पूर्व सरसाई के पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है । यदि समय अवधि में ऋण की प्रविष्टि नहीं की जाती है तो पेनाल्टी का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 60 दिन के बाद पेनाल्टी 10 गुना हो जाएगी । इसके अलावा अतिरिक्त शुल्क अलग से देनी होगी।

इस अवसर पर जानकारी से अवगत कराते हुए बैंक अधिकारियों ने बताया कि सरसाई का एक खाता सरसाई के पोर्टल पर खोला जाना है । ऑनलाइन खाता खोलने के उपरांत राशि के माध्यम से जमा की जाएगी ।बजिसमें जीएसटी कम करके ऑनलाइन पोर्टल पर राशि जमा होगी। तत्पश्चात ऋणों की प्रविष्टि की जावेगी जो प्रविष्टि सफल होने के बाद प्रिंट आउट निकाल कर संबंधित खाते में प्रिंट की कॉपी संलग्न करना होगा । बैंक अधिकारियों ने उपस्थित शाखा प्रबन्धको को बताया कि सरसाई पोर्टल पर प्रविष्टि के बाद यदि कोई खाता एनपीए होता है तो उसकी कार्रवाई सरफेसी एक्ट के तहत राशि का वसूली हेतु प्रावधान है। इस अवसर पर सरसाई के संबंध में उपस्थित शाखा प्रबंधक को अधीनस्थ कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी से अवगत कराया गया ।

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