नहीं मिलेगा खुला पेट्रोल, केन - ड्रम ओर बाॅटल में पेट्रोल पर लगा प्रतिबंध
अलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - जिले में कानुन व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980' की कण्डिका 10 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सुरभि गुप्ता कलेक्टर अलीराजपुर एवं अनुज्ञापन अधिकारी ने जिले की सीमा में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प अनुज्ञप्तिधारियों को आदेशित कीया है।
कि उपभोक्ताओं को वाहनों के अलावा किसी भी प्रकार से पात्र/प्लास्टिक बॉटल/ड्रम में भरकर खुले रूप से पेट्रोल का विक्रय नहीं करेगें। यदि किसी फर्म द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लघंन किया जाता है,तो संबंधित पम्प संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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