बोतल, कन्टेनर, केन या अन्य किसी प्रकार से खुला पेट्रोल/डीजल प्रदाय नही किया जावेगा | Bottle contenor can ya any kisi prakar se khula petrol diesel praday nhi kiya javega

बोतल, कन्टेनर, केन या अन्य किसी प्रकार से खुला पेट्रोल/डीजल प्रदाय नही किया जावेगा

कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा ने जारी किया आदेश

बोतल, कन्टेनर, केन या अन्य किसी प्रकार से खुला पेट्रोल/डीजल प्रदाय नही किया जावेगा

झाबुआ ( मनीष कुमट) - झाबुआ जिले में कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए। कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा एव अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला झाबुआ मध्यप्रदेष मोटर रिस्प्ररिट तथा हाई स्पीड डीजल आॅयल आदेश 1980 की कंडिका-10 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए। जिले के समस्त पेट्रोल/डिजल पम्प डीलरो को आदेषित किया है कि पेट्रोल/डीजल का प्रदाय केवल वाहनो में ही करना सुनिष्चित करे। बोतल,कन्टेनर,केन या अन्य किसी प्रकार से खुला पेट्रोल/डीजल प्रदाय नही किया जावेगा।

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