युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
बालाघाट (टोपराम पटले) - बालाघाट जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने एक युवती पर तलवार से हमला करने और गैंगरेप करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रु जुर्माने की सजा सुनाई है ।
शासकीय अधिवक्ता के.एल.वर्मा ने बताया कि एक अगस्त 2016 को युवती सायकल द्वारा बालाघाट से अपने घर ग्राम भटेरा जा रही थी तभी रास्ते में सोन डुंगरिया पुलिया के पास पहले से वहां खड़े तीन में से एक युवक ने पहले युवती पर तलवार से हमला किया और घायल अवस्था में ही उसे जंगल की ओर ले जाकर गैंगरेप किया । इस दौरान पीड़िता बेहोश हो गई जिसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर एक आरोपी युवक ने उसे घर तक छोड़ा । सुबह युवती ने परिजनों को घटना की जानकारी दी । जिस पर कोतवाली में आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया । आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराया गया जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आरोपियों को सजा दिलाने में सहायक रही ।