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| रीवा के गढ़ में पात्र हितग्राहियों की रजिस्ट्री होगी निशुल्क, SDM संजय जैन ने दिए निर्देश |
रीवा/गढ़। मुख्यमंत्री स्वामित्व अधिकार पत्र वितरण योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को उनके आवासीय भूखंडों का वैधानिक स्वामित्व दिलाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को ग्राम पंचायत गढ़, जनपद पंचायत गंगेव एवं तहसील मनगवां के पंचायत भवन परिसर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संजय जैन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पात्र हितग्राहियों को स्वामित्व अधिकार पत्र प्रदान करने और आवासीय पट्टों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई।
रजिस्ट्री के लिए नहीं देना होगा कोई शुल्क
बैठक में एसडीएम संजय जैन ने स्पष्ट किया कि योजना के तहत पात्र हितग्राहियों की रजिस्ट्री निशुल्क की जाएगी। इसके लिए हितग्राहियों को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्री कराने के नाम पर पैसे की मांग करता है, तो इसकी सूचना सीधे उन्हें अथवा राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों को दी जाए, ताकि शिकायत की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
प्रशासन ने हितग्राहियों से अपील की कि वे किसी बिचौलिए के झांसे में न आएं और योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें।
आवासीय भूखंडों का वैधानिक स्वामित्व दिलाना उद्देश्य
बैठक में बताया गया कि केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का उद्देश्य पात्र लोगों को उनके आवासीय भूखंडों के स्वामित्व संबंधी वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध कराना है। ऐसे कई हितग्राही हैं, जिनके पास आवासीय पट्टा तो है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं होने के कारण उन्हें विभिन्न शासकीय एवं अन्य कार्यों में दस्तावेज प्रस्तुत करने के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
नियमानुसार रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने से पात्र परिवारों को अपने आवासीय भूखंडों के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे भूमि संबंधी रिकॉर्ड स्पष्ट करने और भविष्य में संभावित विवादों को कम करने में भी सहायता मिल सकती है।
पारदर्शिता और पात्रता पर जोर
एसडीएम संजय जैन ने हितग्राहियों को योजना की प्रक्रिया समझाते हुए कहा कि शासन की मंशा पात्र लोगों को बिना आर्थिक बोझ के उनके अधिकारों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजना के संबंध में लोगों को जागरूक करने और पात्र हितग्राहियों को आवश्यक जानकारी देने पर जोर दिया।
बैठक में पटवारी देवेंद्र तिवारी, सचिन शिवेंद्र तिवारी, रोजगार सहायक प्रियंका गुप्ता सहित राजस्व विभाग की टीम और अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे।
हितग्राहियों को मिलेगी राहत
स्वामित्व अधिकार पत्र और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने से पात्र परिवारों को अपने आवासीय भूखंडों से जुड़े दस्तावेज प्राप्त करने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। इससे भूमि संबंधी मामलों में दस्तावेजी स्पष्टता बढ़ सकती है और आवश्यकतानुसार संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करना आसान हो सकता है।
प्रशासन की ओर से हितग्राहियों को निशुल्क रजिस्ट्री की जानकारी देना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि पात्र परिवार अनावश्यक खर्च से बच सकें। अब योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के दस्तावेजों के सत्यापन और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने पर उनकी स्थिति स्पष्ट होगी।
