स्वामित्व योजना: 30 अक्टूबर तक करा लें भू-अधिकार पत्रों का पंजीयन, वरना लाभ से हो सकते हैं वंचित

स्वामित्व योजना: 30 अक्टूबर तक करा लें भू-अधिकार पत्रों का पंजीयन, वरना लाभ से हो सकते हैं वंचित

रीवा। स्वामित्व योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को जारी किए गए भू-अधिकार पत्रों के निशुल्क पंजीयन के लिए रीवा जिले की ग्राम पंचायतों में 30 अक्टूबर तक शिविर लगाए जा रहे हैं। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने हितग्राहियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा में अपने भू-अधिकार पत्रों का ऑनलाइन पंजीयन अवश्य कराएं। पंजीयन नहीं कराने पर हितग्राही योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं।

शिविरों में मिलेंगी जरूरी सुविधाएं

कलेक्टर ने बताया कि ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों में पटवारी, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। शिविरों के माध्यम से हितग्राहियों के आधार अपडेशन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया भी पूरी कराई जाएगी। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कॉमन सर्विस सेंटर का भी पंजीयन कार्य में उपयोग किया जा रहा है।

जमीन का वैधानिक मालिकाना हक पाने का अवसर

कलेक्टर ने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत भू-अधिकार पत्रों का पंजीयन हितग्राहियों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे आवासीय जमीन पर उनके मालिकाना हक को वैधानिक आधार मिलेगा। उन्होंने सभी पात्र हितग्राहियों से शिविरों में पहुंचकर निशुल्क पंजीयन कराने और इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

अधिकारियों को प्रतिदिन का लक्ष्य

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे पंजीयन के लिए चिह्नित पटवारी हल्कों को प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करें और पांच दिनों में शत-प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन सुनिश्चित कराएं। कार्य पूरा होने तक राजस्व अधिकारियों को अपने निर्धारित मुख्यालय से बाहर नहीं जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

हर घंटे होगी प्रगति की समीक्षा

सभी तहसीलदारों को तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर स्वामित्व योजना के पंजीयन की प्रगति की हर घंटे रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। जिन पटवारियों के पास 20 से अधिक पंजीयन लंबित हैं, उनके कार्य की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में सभी पात्र हितग्राहियों के भू-अधिकार पत्रों का ऑनलाइन पंजीयन पूरा करना है।

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